Home Citizen News School Junk Food Rules : स्कूल के 50 मीटर में नहीं बिकेंगे...

School Junk Food Rules : स्कूल के 50 मीटर में नहीं बिकेंगे चिप्स-बिस्किट, नमक से लेकर चीनी और फैट की मात्रा तक जानिए क्या बैन होगा, FSSAI का नया ड्राफ्ट, क्या आपके बच्चे भी स्कूल के बाहर खाते हैं ?

School Junk Food Rules : देशभर के स्कूलों में बच्चों के खान-पान को लेकर नियम और सख्त किए जाने की तैयारी है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने स्कूलों और उनके आसपास बिकने वाले खाद्य पदार्थों को लेकर नए नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है। इसके तहत यह तय करने की तैयारी है कि किसी खाद्य पदार्थ में नमक, चीनी और फैट की कितनी मात्रा होने पर उसे स्कूल या स्कूल के 50 मीटर के दायरे में बेचने की अनुमति होगी।

School Junk Food Rules
School Junk Food Rules

Written by Kajal Panchal • Published on : 24 September 2026

IBN24 NEWS NETWORK : मौजूदा व्यवस्था में स्कूलों और उनके 50 मीटर के दायरे में ज्यादा नमक, चीनी और फैट वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक का प्रावधान है। हालांकि, अब तक यह स्पष्ट नहीं था कि किन-किन उत्पादों को इस श्रेणी में शामिल किया जाए। नए ड्राफ्ट के जरिए इसी स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश की जा रही है।

2020 से लागू है 50 मीटर का नियम

स्कूलों में बच्चों को अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों से बचाने के लिए 2020 से नियम लागू हैं। इनके तहत स्कूल की कैंटीन, मेस, हॉस्टल और स्कूल के गेट के आसपास 50 मीटर के दायरे में ऐसे खाद्य पदार्थों की बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है।

इसके अलावा बच्चों को आकर्षित करने वाले विज्ञापनों के जरिए ऐसे खाद्य पदार्थों के प्रचार पर भी रोक का प्रावधान है। हालांकि, नियम लागू होने के बाद भी एक बड़ी समस्या बनी रही। चिप्स, बिस्किट, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक जैसे उत्पादों में से किन्हें हाई फैट, हाई शुगर या हाई साल्ट कैटेगरी में रखा जाए, इसे लेकर स्पष्ट सूची नहीं थी।

अब खाने में नमक, चीनी और फैट की मात्रा होगी आधार

School Junk Food Rules
School Junk Food Rules

FSSAI के नए ड्राफ्ट में खाद्य पदार्थों को उनके पोषण संबंधी गुणों के आधार पर वर्गीकृत करने की दिशा में काम किया जा रहा है। यानी किसी उत्पाद को सिर्फ उसके नाम या कैटेगरी के आधार पर प्रतिबंधित करने के बजाय उसमें मौजूद नमक, चीनी और फैट की मात्रा को भी देखा जाएगा।

इसका मतलब यह है कि आगे चलकर किसी पैकेट वाले खाद्य पदार्थ की न्यूट्रिशन प्रोफाइल यह तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है कि उसे स्कूल या उसके आसपास बेचा जा सकता है या नहीं।

अभी चिप्स-बिस्किट पर सीधा बैन नहीं

School Junk Food Rules
School Junk Food Rules

FSSAI के ड्राफ्ट के बाद यह समझना जरूरी है कि फिलहाल चिप्स, बिस्किट, नमकीन या कोल्ड ड्रिंक जैसे हर उत्पाद पर सीधे प्रतिबंध की घोषणा नहीं हुई है।

अभी ड्राफ्ट की प्रक्रिया चल रही है। अंतिम नियम तय होने के बाद पोषक तत्वों से जुड़े मानकों के आधार पर यह स्पष्ट होगा कि 50 मीटर के दायरे में कौन-कौन से खाद्य पदार्थ प्रतिबंधित श्रेणी में आएंगे। इसलिए फिलहाल किसी एक उत्पाद को निश्चित रूप से बैन घोषित करना सही नहीं होगा।

स्कूलों के लिए हेल्दी फूड की अनिवार्य लिस्ट अभी नहीं

FSSAI के अनुसार स्कूलों के लिए अनिवार्य हेल्दी फूड मेन्यू या सैंपल मेन्यू फिलहाल तैयार नहीं किया गया है। यानी स्कूलों को अभी किसी निश्चित सूची के अनुसार भोजन उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं किया गया है। नए पोषण संबंधी नियमों के अंतिम रूप लेने के बाद इस दिशा में आगे की गाइडलाइन जारी की जा सकती है।

नियम तय होने के बाद स्कूल स्टाफ को मिलेगी ट्रेनिंग

नए नियम और खाद्य पदार्थों की श्रेणी स्पष्ट होने के बाद स्कूलों के कर्मचारियों को भी इसकी जानकारी और ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की जाएगी। इससे स्कूल प्रबंधन और कैंटीन संचालकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि कौन से खाद्य पदार्थ नियमों के दायरे में आते हैं और किन उत्पादों की बिक्री की अनुमति होगी।

‘ईट राइट स्कूल’ अभी वॉलंटरी

बच्चों के बीच स्वस्थ खान-पान को बढ़ावा देने के लिए चलाया जा रहा ‘ईट राइट स्कूल’ कार्यक्रम फिलहाल अनिवार्य नहीं है। स्कूल अपनी इच्छा के अनुसार इस पहल को अपना सकते हैं।

School Junk Food Rules

आगे नियमों में बदलाव होने पर स्कूलों में हेल्दी फूड को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों और जागरूकता कार्यक्रमों पर भी जोर दिया जा सकता है।

निगरानी की जिम्मेदारी राज्यों की

स्कूलों और उनके 50 मीटर के दायरे में खाद्य पदार्थों की बिक्री से जुड़े नियमों की निगरानी की जिम्मेदारी राज्यों के खाद्य सुरक्षा विभागों की होगी।

यानी नियम अंतिम रूप लेने के बाद राज्य स्तर पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी इसकी जांच और अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

कब से लागू होंगे नए नियम ?

फिलहाल नए नियमों को पूरी तरह लागू करने की कोई निश्चित डेडलाइन तय नहीं है। अभी FSSAI का ड्राफ्ट सामने आया है और अंतिम नियम तय होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि नए प्रावधान कब से लागू होंगे।

इसलिए स्कूल, अभिभावक और दुकानदारों को अंतिम अधिसूचना का इंतजार करना होगा।

Please also read this article :

LinkedIn Marketing Tips for Professionals : अपना नेटवर्क बनाने और बढ़ाने के 5 बेहतरीन तरीके

इतिहास

इतिहास

ज्योग्राफिक मैप्स और जीपीएस गाइड एक्सप्लोर करना

LinkedIn Marketing Tips for Professionals : अपना नेटवर्क बनाने और बढ़ाने के 5 बेहतरीन तरीके

Top 5 Free AI Tools : for Content Writing Every Creator Should Use

Top 5 Free AI Tools : for Content Writing Every Creator Should Use

Top 5 Free AI Tools : for Content Writing Every Creator Should Use

Tamil Nadu CM Race : बहुमत के बिना सरकार गठन पर अटका TVK का दावा, आपको क्या लगता है शपथ ले पाएंगे विजय ?

PM Modi Changed Profile Photo by OPERATION SINDOOR : सेना को किया सलाम, जानिए गृह मंत्री ने आतंकियों को क्या दी चेतावनी…

Haryana Foreign Tour Ban : सरकारी कर्मचारियों और मंत्रियों के विदेश दौरों पर लगाम, वैश्विक तनाव के बीच हरियाणा सरकार सख्त, जानिए नई गाइडलाइन में क्या हो सकते हैं नियम ?

Suvendu Adhikari First Cabinet Meeting : ‘सबके लिए काम करेंगे’ का दिया संदेश, जानिए पहली कैबिनेट बैठक में कौन से लिए 6 बड़े फैसले

Thalapathy Vijay Government Controversy : तमिलनाडु में कल सरकार बनी, दूसरे ही दिन शुरू हो गई खींचतान ! शपथ समारोह के एक फैसले से बढ़ा विवाद, क्या विजय संभाल पाएंगे सहयोगियों की नाराज़गी ?

Instagram: https://www.instagram.com/ib

Advertisement