PPF Account for Child : अगर आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए अभी से निवेश शुरू करना चाहते हैं, तो पब्लिक प्रॉविडेंट फंड यानी PPF एक विकल्प हो सकता है। PPF में लंबे समय के लिए निवेश किया जाता है और फिलहाल इस योजना पर 7.1% सालाना ब्याज मिल रहा है।

Written by Kajal Panchal • Published on : 25 August 2026
IBN24 NEWS NETWORK : माता-पिता या कानूनी अभिभावक नाबालिग बच्चे के नाम पर PPF अकाउंट खोल सकते हैं। हालांकि, बच्चे के नाम पर PPF खाता खोलने और उसमें निवेश करने से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं, जिन्हें जानना जरूरी है।
माता-पिता या अभिभावक खोल सकते हैं बच्चे का PPF अकाउंट
नाबालिग बच्चे के नाम पर PPF अकाउंट केवल माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा खोला और संचालित किया जा सकता है।

एक व्यक्ति अपने नाम पर केवल एक PPF अकाउंट खोल सकता है। इसके अलावा वह अपने नाबालिग बच्चे के नाम पर भी एक PPF अकाउंट खोल सकता है। अगर किसी परिवार में दो नाबालिग बच्चे हैं, तो नियमों के अनुसार एक बच्चे के नाम पर मां और दूसरे बच्चे के नाम पर पिता PPF अकाउंट खोल सकते हैं।
साल में न्यूनतम 500 और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा
PPF अकाउंट में एक वित्त वर्ष के दौरान कम से कम 500 रुपये जमा करना जरूरी है। वहीं अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक जमा किए जा सकते हैं। हालांकि, अगर माता-पिता का अपना PPF अकाउंट भी है और उन्होंने बच्चे के नाम पर भी PPF खाता खुलवाया है, तो दोनों खातों में किए गए कुल निवेश की सीमा 1.5 लाख रुपये सालाना ही रहेगी।
उदाहरण के तौर पर अगर कोई अभिभावक अपने PPF अकाउंट में एक वित्त वर्ष में 1 लाख रुपये और बच्चे के PPF अकाउंट में 80 हजार रुपये जमा करता है, तो कुल निवेश 1.8 लाख रुपये हो जाएगा। PPF के नियमों के तहत 1.5 लाख रुपये से अधिक की राशि पर PPF ब्याज और टैक्स लाभ नहीं मिलेगा।
18 साल की उम्र के बाद बच्चा संभाल सकता है अकाउंट
जब बच्चा 18 साल का हो जाता है, तो PPF अकाउंट का स्टेटस माइनर से मेजर कराने के लिए आवेदन करना होता है।

जरूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद बालिग हो चुका बच्चा अपने PPF अकाउंट को खुद संचालित कर सकता है।
PPF का मैच्योरिटी पीरियड 15 साल
PPF अकाउंट की मूल मैच्योरिटी अवधि 15 साल होती है। मैच्योरिटी पूरी होने के बाद खाताधारक पूरी रकम निकाल सकता है। अगर मैच्योरिटी के समय पैसे की जरूरत नहीं है, तो PPF अकाउंट को 5-5 साल की अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। इस तरह लंबे समय तक निवेश जारी रखकर बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है।
PPF पर मिलता है टैक्स लाभ
PPF को EEE यानी Exempt-Exempt-Exempt कैटेगरी में रखा जाता है। इसका मतलब है कि निर्धारित नियमों के तहत निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी राशि पर टैक्स लाभ मिलता है। पुरानी इनकम टैक्स व्यवस्था में सेक्शन 80C के तहत सालाना 1.5 लाख रुपये तक के पात्र निवेश पर टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है। हालांकि, नई टैक्स व्यवस्था चुनने वाले करदाताओं को सेक्शन 80C की यह छूट नहीं मिलती।
हर महीने 1,000 रुपये निवेश करने पर कितना फंड बनेगा ?
अगर कोई अभिभावक बच्चे के PPF अकाउंट में हर महीने 1,000 रुपये निवेश करता है, तो 15 साल में कुल जमा राशि 1.80 लाख रुपये होगी। 7.1% की मौजूदा ब्याज दर को पूरे समय स्थिर मानने पर मैच्योरिटी राशि करीब 3.18 लाख रुपये हो सकती है।

इसी तरह हर महीने 2,000 रुपये निवेश करने पर 15 साल में कुल 3.60 लाख रुपये जमा होंगे और मौजूदा 7.1% ब्याज दर को स्थिर मानने पर करीब 6.37 लाख रुपये का फंड बन सकता है। ध्यान रखें कि PPF की ब्याज दर सरकार द्वारा समय-समय पर तय की जाती है, इसलिए भविष्य की वास्तविक मैच्योरिटी राशि अलग हो सकती है।
कौन खोल सकता है PPF अकाउंट ?
कोई भी पात्र व्यक्ति अपने नाम पर बैंक या पोस्ट ऑफिस में PPF अकाउंट खोल सकता है। नाबालिग के मामले में उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावक की ओर से अकाउंट खोला जा सकता है। बच्चे के नाम पर कम उम्र से PPF में निवेश शुरू करने से लंबे समय में उसके लिए शिक्षा, उच्च शिक्षा या अन्य भविष्य की जरूरतों के लिए फंड तैयार करने में मदद मिल सकती है।
निवेश करने से पहले इन नियमों को समझें
बच्चे के नाम पर PPF अकाउंट खोलने से पहले निवेशक को न्यूनतम और अधिकतम जमा सीमा, माता-पिता के अपने PPF अकाउंट के साथ कुल निवेश सीमा, 15 साल की मैच्योरिटी अवधि और टैक्स नियमों को समझ लेना चाहिए। PPF लंबी अवधि की सरकारी बचत योजना है, इसलिए निवेश का फैसला अपनी वित्तीय जरूरत और मौजूदा नियमों को ध्यान में रखकर करना चाहिए।
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