Abhishek Porel Rape Case : IPL क्रिकेटर अभिषेक पोरेल गिरफ्तार: दिल्ली कैपिटल्स और बंगाल के विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिषेक पोरेल को दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह कार्रवाई कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद की। एक मेडिकल छात्रा की शिकायत पर पोरेल के खिलाफ दुष्कर्म, आपराधिक धमकी और अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, अभिषेक पोरेल इन आरोपों से इनकार कर चुके हैं। मामले में लगाए गए आरोपों की जांच और न्यायिक प्रक्रिया अभी जारी है।

Written by Kajal Panchal • Published on : 11 August 2026
IBN24 NEWS NETWORK : मामला जून 2026 में सामने आया था। शिकायत के मुताबिक, महिला ने दावा किया कि वह और अभिषेक पोरेल करीब तीन साल से रिश्ते में थे।महिला का आरोप है कि पोरेल ने उससे शादी करने का वादा किया था और इसी भरोसे पर दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने। शिकायत में महिला ने यह भी आरोप लगाया कि बाद में क्रिकेटर ने शादी से इनकार कर दिया और उसके साथ मारपीट तथा आपराधिक धमकी दी। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी का दिया आदेश

मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा था। कोर्ट ने 20 जुलाई 2026 को अभिषेक पोरेल की गिरफ्तारी का आदेश दिया था। इसके साथ ही उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त करने के निर्देश भी दिए गए थे।
कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पोरेल को गिरफ्तार किया।
पोरेल ने आरोपों को बताया झूठा
अभिषेक पोरेल अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को खारिज कर चुके हैं। उनका कहना है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं।

यह ध्यान रखना जरूरी है कि किसी मामले में गिरफ्तारी या आरोप लगना दोष सिद्ध होने के बराबर नहीं है। मामले में अंतिम फैसला अदालत की न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।
2023 से दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा हैं
23 वर्षीय अभिषेक पोरेल बाएं हाथ के बल्लेबाज और विकेटकीपर हैं। वह 2023 से दिल्ली कैपिटल्स के लिए IPL खेल रहे हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, उन्होंने IPL में 35 मैच खेले हैं और 769 रन बनाए हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 2026 सीजन के लिए 4 करोड़ रुपए में रिटेन किया था। घरेलू क्रिकेट में पोरेल बंगाल की टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह इंडिया A टीम के साथ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का दौरा भी कर चुके हैं।
शादी का झूठा वादा करके संबंध बनाने पर क्या है कानून ?

भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 69 शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाने से जुड़े मामलों में लागू हो सकती है। यह प्रावधान उस स्थिति से जुड़ा है, जब कोई व्यक्ति शादी करने का इरादा न रखते हुए शादी का भरोसा देकर महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है।
हालांकि, हर टूटा हुआ शादी का वादा अपने आप दुष्कर्म का मामला नहीं बनता। अदालत मामले के तथ्यों, आरोपी की शुरुआत से मंशा और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर फैसला करती है।
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भी होगी जांच
इस मामले में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त करने का आदेश भी महत्वपूर्ण है। कोर्ट के सामने कथित निजी तस्वीरों और वीडियो से जुड़ा मुद्दा भी आया था। पुलिस इन उपकरणों और डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर सकती है। जांच के दौरान सामने आने वाले डिजिटल रिकॉर्ड मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई में महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
क्रिकेट करियर पर भी पड़ सकता है असर
अभिषेक पोरेल IPL में अपनी जगह मजबूत कर रहे थे और दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें टीम में बरकरार रखा था। ऐसे में दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तारी उनके क्रिकेट करियर के लिए भी चुनौती बन सकती है।
हालांकि, अभी मामले की कानूनी प्रक्रिया जारी है और अदालत के अंतिम फैसले से पहले पोरेल को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा।
अब आगे क्या होगा ?
गिरफ्तारी के बाद पुलिस मामले की जांच आगे बढ़ाएगी। शिकायत में लगाए गए आरोपों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य संभावित साक्ष्यों की जांच की जाएगी। इसके बाद अदालत में मामले की अगली कानूनी प्रक्रिया चलेगी।
डिस्क्लेमर: इस खबर में दुष्कर्म और अन्य अपराधों से जुड़े आरोप शिकायत में लगाए गए आरोप हैं। आरोपी ने आरोपों से इनकार किया है। उन्हें दोषी साबित नहीं किया गया है और अंतिम फैसला न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है।
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