New Tax Regime: नए टैक्‍स रिजीम पर वित्‍त मंत्रालय का बड़ा बयान, करदाताओं पर होगा सीधा असर, कहा- 1 अप्रैल से

New Tax Regime
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New Tax Regime: करदाताओं के लिए बड़ी खबर है! आज 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष (2024-25) की शुरुआत के साथ ही वित्त मंत्रालय ने बड़े पैमाने पर आयकर घोषणा की है। वित्त मंत्रालय ने सोशल नेटवर्क पर चल रही कुछ खबरों पर प्रतिक्रिया दी और करदाताओं के लिए नई कर व्यवस्था को लेकर स्थिति स्पष्ट की। उल्लेखनीय बात यह है कि सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में ही नई कर व्यवस्था को एक मानक के रूप में पेश किया था।

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वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्तीय वर्ष में कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर जो भी खबरें चल रही हैं वह पूरी तरह से निराधार हैं और करदाताओं को इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। मंत्रालय ने यह भी कहा कि हालांकि नई कर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट रूप से लागू की गई है, करदाता आईटीआर दाखिल करने से पहले इसमें बदलाव कर सकते हैं और यदि चाहें तो किसी भी समय पुरानी कर व्यवस्था को स्वीकार कर सकते हैं। करदाताओं के पास आकलन वर्ष 2024-25 के लिए अपनी पसंद की कर प्रणाली चुनने का विकल्प भी है।

New Tax Regime: हर साल बदल सकते हैं पसंद

वित्त मंत्रालय के मुताबिक, करदाताओं के पास हर साल अपनी कर प्रणाली में बदलाव करने का भी अवसर होता है। जिन करदाताओं को किसी व्यवसाय से आय नहीं है, वे हर साल अपनी कर व्यवस्था बदल सकते हैं। ये करदाता चाहें तो एक साल नई कर प्रणाली अपना सकते हैं और चाहें तो अगले वर्ष पुरानी कर प्रणाली चुन सकते हैं। आप इसे अगले साल फिर से बदल सकते हैं!

New Tax Regime: यदि आप इसे स्वयं नहीं चुनते हैं तो…

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नई कर व्यवस्था मानक होगी, अर्थात। एच. 2024 से 2025 तक स्वचालित रूप से लागू किया गया। यदि करदाता कर व्यवस्था का चयन करना भूल जाता है या जानबूझकर ऐसा करने में विफल रहता है, तो नई कर व्यवस्था स्वचालित रूप से लागू हो जाती है। नई व्यवस्था के मुताबिक इन करदाताओं की आय से टैक्स काटा जाएगा!

New Tax Regime: मामले पर सीबीडीटी गंभीर

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नई कर व्यवस्था के बारे में कुछ भ्रामक सूचनाएं सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने स्थिति पर स्पष्टीकरण मांगा है! सीबीडीटी ने स्पष्ट कर दिया है कि नई व्यवस्था के तहत कुछ विशेष परिस्थितियों में मिलने वाली अपवादों को छोड़कर अन्य सभी रियायतें बंद कर दी गई हैं। हालाँकि, इस समझौते के तहत, करदाताओं को कर राहत का आनंद मिलता है।

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