Patanjali Pharmacy News: भ्रामक विज्ञापन को लेकर पतंजलि की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लाइसेंसिंग अथॉरिटी उत्तराखंड ड्रग बोर्ड ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 14 पतंजलि उत्पादों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। खास बात यह है कि ये सभी उत्पाद बाजार में काफी मशहूर हैं और बड़ी मात्रा में खरीदे जाते हैं। यह जानकारी अधिकारियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर करके प्रदान की गई थी। हलफनामे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दिव्य फार्मेसी विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर इन उत्पादों के भ्रामक विज्ञापन प्रदान करती रहती है।
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यह आदेश औषधीय और जादुई औषधि अधिनियम (आपत्तिजनक विज्ञापन) और औषधि और कॉस्मेटिक उत्पाद अधिनियम के उल्लंघन में इन उत्पादों के भ्रामक विज्ञापन के संबंध में इस महीने की शुरुआत में कंपनी की शिकायत के बाद जारी किया गया था। इस आदेश में, निगम ने कहा कि जिला औषधि एवं आयुर्वेदिक नियंत्रक और यूनानी अधिकारी ने कार्यालय के अंतिम दिन ही आवश्यक जानकारी प्रदान की और विभाग द्वारा कथित तौर पर कोई बयान नहीं दिया गया।
इसलिए, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1945 की धारा 159(1) के प्रावधानों के अनुसार इन दवाओं के निर्माण का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। दिव्य फार्मेसी को इन सभी उत्पादों का निर्माण तुरंत बंद करने का आदेश दिया गया है और मूल फॉर्मूलरी को वापस ले लिया जाना चाहिए। संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया गया है। उत्तराखंड राज्य औषधि विभाग के लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश में पतंजलि में दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों के नाम नीचे दिए गए हैं जिनके विनिर्माण लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं।
Patanjali Pharmacy News: पतंजलि में दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों के नाम
-श्वासारि गोल्ड (Swasari Gold)
-श्वासारि वटी (Swasari vati)
-ब्रोंकोम (Bronchom)
-श्वासारि प्रवाही (Swasari Pravahi)
-श्वासारि अवलेहा (Swasari Avaleh)
-मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर (Mukta Vati Extra Power)
-लिपिडोम (Lipidom)
-बीपी ग्रिट (Bp Grit)
-मधुग्रिट (Madhugrit)
-मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर (Madhunashini Vati Extra Power)
-लिवामृत एडवांस (Livamrit Advance)
-लिवोग्रिट (Livogrit)
-आईग्रिट गोल्ड (Eyegrit Gold)
-पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप (Patanjali Drishti Eye Drop)
Patanjali Pharmacy News: क्यों न जुर्माना लगाया जाए… कारण बताओ नोटिस
योगगुरु रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं! भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एक और पतंजलि फूड्स कंपनी बाबा रामदेव के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सूचना विभाग ने पतंजलि फूड्स को एक नोटिस जारी कर बताया है कि 27.46 अरब रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस क्यों नहीं लिया जाना चाहिए।
Patanjali Pharmacy News: प्रावधान
26 अप्रैल को नियामकों के साथ कंपनी द्वारा साझा किए गए विवरण के अनुसार, योग गुरु रामदेव के नेतृत्व वाली पतंजलि आयुर्वेद समूह की कंपनियों को जीएसटी सूचना निदेशालय, चंडीगढ़ क्षेत्रीय प्रभाग से एक नोटिस मिला है। कंपनी मुख्य रूप से खाद्य तेल व्यवसाय में लगी हुई है। कंपनी ने कहा, ”हमें इश्यू का नोटिस मिला है।” कंपनी, अधिकारियों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं से अनुरोध है कि वे 27,461,4343 रुपये (ब्याज सहित) के इनपुट टैक्स क्रेडिट का संग्रह न करने और जुर्माना न लगाने का कारण बताएं।
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सूचना प्राधिकरण ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा अधिनियम, 2017 की धारा 74 और कर अधिनियम की धारा 74 के साथ पठित एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) अधिनियम, 2017 की धारा 20 के तहत एक अधिसूचना जारी की है। वस्तुओं और सेवाओं (जीएसटी) पर। इसके आधार पर उत्तराखंड राज्य ने वस्तु एवं सेवा अधिनियम, 2017 और अन्य लागू प्रावधान बनाए गए। आपको बता दें कि पतंजलि फूड्स योगगुरु रामदेव के नेतृत्व वाले पतंजलि आयुर्वेद समूह की कंपनी है।
इसके अलावा, पतंजलि की दिव्य फार्मेसी के 10 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस को अब निलंबित कर दिया गया है। यह जानकारी उत्तराखंड राज्य नारकोटिक्स विभाग के लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा जारी एक आदेश में दी गई है। यह आदेश इस महीने की शुरुआत में मेडिसिन्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट का उल्लंघन करते हुए इन उत्पादों के भ्रामक विज्ञापन के बारे में कंपनी की शिकायतों के जवाब में जारी किया गया था।
आदेश के मुताबिक, दिव्य फार्मेसी के जिन उत्पादों का विनिर्माण लाइसेंस निलंबित किया गया है उनमें श्वसारि गोल्ड, श्वसारि वटी, ब्रोंकोम, श्वसारि प्रवाही, श्वसारि अवलेहा, मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिट, मधुग्रिट और मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर शामिल हैं।
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