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सावधान! सड़क पर इन वाहनों को रास्ता ना देने पर कटेगा 10000 रुपये का चालान, यहां जाने नियम

Traffic Challan Rule: सड़क पर यात्रा करते समय यातायात नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। यदि कोई वाहन चालक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका चालान काटा जाता है। इतना ही नहीं ट्रैफिक नियमों का पालन ना करने पर जेल की भी सजा हो सकती है। अक्सर कई लोग जाने-अनजाने में कुछ नियमों का उल्लंघन कर देते हैं। क्योंकि ज्यादातर वाहन चालको को कुछ नियमों के बारे में पता नहीं होता है। आज हम आपको एक ऐसे ट्रैफिक नियम के बारे में बताएंगे जिस का उल्लंघन करने पर आपका 10000 रुपये तक का चालान कट सकता है।

आपातकालीन वाहनों को जरूर दें रास्ता

दरअसल आपातकालीन वाहनों को मार्ग नहीं देने पर भी आपका चालान कट सकता है। यातायात नियमों के मुताबिक किसी भी वाहन चालक को आपातकालीन वाहन को ओवरटेक करने का रास्ता देना अनिवार्य हैं। यदि आपको अपने पीछे कोई आपातकालीन वाहन दिखाई दे तो आपको तुरंत उसे मार्ग दे देना चाहिए। यदि आप इस नियम का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो आप पर जुर्माना लगना निश्चित है।

MVA अधिनियम की धारा 194 (ई) के तहत कटेगा चालान

संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर वाहन चालक पर 10000 रुपये तक का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है। गौरतलब है कि संशोधित एमवी एक्ट की धारा 194 (ई) के तहत आपका चालान काटा जाता है। बता दें कि इस धारा में सड़क पर फायर ब्रिगेड या एंबुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को रास्ता नहीं देने पर जुर्माना लगने के बारे में बताया गया है।

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