Registration Number: नई गाड़ी में भी मिलेगा पुरानी गाड़ी वाला नंबर, जाने परिवहन विभाग का ये बड़ा फैसला

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Registration Number: उन लोगों के काफी अच्छी खबर है जो पुरानी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर ही नई गाड़ी के लिए भी लेना चाहते हैं. यानी अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है जिसका नंबर XY 1234 है तो आप नई गाड़ी के लिए भी वही नंबर यानी XY 1234 ले सकते हैं.

राजस्थान में अब अधिकृत स्क्रैप सेंटर पर स्क्रैप किए गए पुराने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर नए वाहन को आवंटित किया जा सकेगा. परिवहन आयुक्त मनीषा अरोड़ा ने बताया कि अब वाहन मालिक अपने पुराने वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर को नए वाहन पर रख सकते हैं. इस संबंध में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं.

इसके लिए आवेदक को अप्लाई करना होगा. यहां पर आपको सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताएंगे. कोई भी आवेदक वीएससीआरएपी पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकता है. वाहन मालिक को अपने वाहन को अधिकृत स्क्रैप सेंटर में जमा करना होगा. जहां उसे एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपाजिट जारी किया जाएगा. इसके बाद स्क्रैप सेंटर वाहन को स्क्रैप कर सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल स्क्रेपिंग प्रदान करेगा.

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निर्धारित फीस के साथ कर सकेंगे आवेदन

इसके बाद वाहन मालिक संबंधित पंजीयन अधिकारी को रजिस्ट्रेशन नंबर रिटेंशन की निर्धारित फीस के साथ आवेदन कर सकते हैं. पंजीयन अधिकारी द्वारा अनुमति मिलने पर, वाहन मालिक को एसएमएस या सिटिजन पोर्टल के माध्यम से सूचना दी जाएगी

दोनों वाहन का मालिक एक होना चाहिए

वाहन डीलर को यह सुनिश्चित करना होगा कि पुराने स्क्रैप किए गए वाहन और नए खरीदे गए वाहन का मालिक एक ही व्यक्ति है. इसके लिए आवश्यक दस्तावेज वाहन पोर्टल पर अपलोड करने होंगे. पंजीयन के दौरान वाहन पोर्टल पर रिटेंशन पंजीयन विकल्प का चयन कर नया पंजीयन और टैक्स का भुगतान किया जाएगा.

स्क्रैप किए गए वाहन की हिस्ट्री देखने के लिए, उसे पोर्टल पर डमी पंजीयन क्रमांक आवंटित किया जाएगा. इससे वाहन मालिक को लाभ होगा. यानी अगर आप पुराने नंबर को ही नई गाड़ी के लिए भी लेना चाहते हैं तो वह फायदा मिल जाएगा.

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