Kolkata Law College Gangrape Case: कोलकाता लॉ कॉलेज में हुई गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात में मुख्य आरोपी मोनोजीत मिश्रा को लेकर एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। इस मामले में तीन आरोपियों की पुलिस हिरासत को अदालत ने मंगलवार को 8 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। इनमें मोनोजीत मिश्रा के अलावा जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी शामिल हैं। इस जघन्य अपराध ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है।
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Kolkata Law College Gangrape Case: कॉलेज में दबदबा
मुख्य आरोपी मोनोजीत मिश्रा ‘साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज’ का पूर्व छात्र और वहां का अस्थायी कर्मचारी था। बताया जा रहा है कि उसे कॉलेज में राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, जिसकी वजह से उसकी गलत हरकतों की शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी वजह से वह धीरे-धीरे बेलगाम होता चला गया और 25 जून की शाम को उसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर कॉलेज परिसर में एक छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया।

Kolkata Law College Gangrape Case: पिता ने बेटे को बताया मासूम
इस गंभीर आरोपों के बीच मोनोजीत मिश्रा के पिता रोबिन मिश्रा अपने बेटे के बचाव में सामने आए हैं। उन्होंने मीडिया से कहा, “मैं एक साधारण परिवार से हूं। मेरी पत्नी बीमार रहती है। मेरा बेटा पढ़ाई में अच्छा था, तभी तो वकील बना। मीडिया ट्रायल मत करो, अगर चाहो तो मुझे फांसी पर लटका दो। आरोप लगाना कोई नई बात नहीं है।”
Kolkata Law College Gangrape Case: पुलिस हिरासत 8 जुलाई तक बढ़ी
गुरुवार को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया था, जहां उन्हें चार दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था। मंगलवार को अलीपुर अदालत में पेशी के बाद उनकी हिरासत आठ दिन के लिए बढ़ा दी गई है। इस फैसले के पीछे सरकारी वकील और जांच अधिकारी की वह अपील थी, जिसमें उन्होंने आरोपियों से और पूछताछ के लिए समय की मांग की थी।
Kolkata Law College Gangrape Case: गार्ड भी गिरफ्तार
इस केस में नया मोड़ तब आया जब कॉलेज के सुरक्षा गार्ड पिनाकी बनर्जी को भी 28 जून को गिरफ्तार कर लिया गया। गार्ड पर यह आरोप है कि उसने इस जघन्य घटना को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। उसकी हिरासत भी बढ़ाकर 4 जुलाई तक कर दी गई है।

Kolkata Law College Gangrape Case: बचाव पक्ष ने क्या कहा
आरोपियों के वकीलों ने अदालत से आग्रह किया कि आरोप साबित होने से पहले मीडिया ट्रायल न हो और इस पूरी प्रक्रिया में आरोपियों को मानसिक रूप से परेशान न किया जाए। उन्होंने यह भी मांग की कि उन्हें अपने मुवक्किलों के साथ अपराध स्थल पर जाने की अनुमति दी जाए ताकि वे पुलिस जांच के दौरान उचित सहयोग कर सकें। इसके अलावा, उन्होंने अदालत से यह सुनिश्चित करने की अपील की कि केवल आरोपियों के मोबाइल ही नहीं, बल्कि शिकायतकर्ता के मोबाइल की भी जांच की जाए।
Kolkata Law College Gangrape Case: गार्ड की जमानत याचिका खारिज
पुलिस ने सुरक्षा गार्ड की भी भूमिका को संदिग्ध मानते हुए उसकी पुलिस हिरासत बढ़ाने की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। हालांकि गार्ड के वकील ने तर्क दिया कि उनका मुवक्किल अपनी ड्यूटी पर मौजूद था और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि गार्ड की आय सीमित है और वह किसी भी तरह इस अपराध में शामिल नहीं था। बावजूद इसके, अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
यह मामला धीरे-धीरे एक बड़े कॉलेज सिस्टम और राजनीतिक गठजोड़ की पोल खोलता नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि जांच किस दिशा में जाती है और पीड़िता को कब न्याय मिलता है।
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