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कोविड से मरने वालों की अनुग्रह राशि पाने के लिए झूठा प्रमाण-पत्र देने पर होगी अब इतने साल की सजा

रोहतक। कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले प्रत्येक मृतक के परिजनों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह सहायता राशि प्रदान की जा रही है। यह अनुग्रह राशि आवेदन पत्र जमा करने के 30 दिन के भीतर लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जा रही है। आवेदक अपना आवेदन अंत्योदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध आनलाइन सेवा के माध्यम से जमा करवा सकते हैं। हालांकि अधिकारियों ने हिदायत दी है कि कोई भी व्यक्ति झूठा दावा अथवा झूठा प्रमाण पत्र जमा कराएगा तो सजा का भी प्रावधान है। फर्जी दावे जमा करना या झूठा प्रमाण पत्र जमा करना अथवा झूठा दावा प्रस्तुत करने पर मुआवजा प्राप्त करना आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-52 के तहत एक दंडनीय अपराध है। दोष सिद्ध होने पर दो वर्ष तक की सजा और जुर्माना का प्रावधान है।

90 दिन में जमा करा सकते हैं आवेदन, प्रशासन ने गठित की दो कमेटी

अनुग्रह सहायता के दावे के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार आवेदन भरने की समय सीमा निर्धारित की गई है। इसके अनुसार 20 मार्च 2022 के बाद कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु के मामले में दावेदार कोविड-19 के कारण मृत्यु की तिथि से 90 दिनों के भीतर अपना आवेदन जमा कर सकते है। गत 20 मार्च 2022 से पहले कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु के मामले में दावेदार 25 मई 2022 तक अनुग्रह सहायता के लिए आवेदन जमा कर सकता था, लेकिन यदि कोई दावेदार किसी कारणवश निर्धारित समय के भीतर आवेदन नहीं कर सका तो दावेदार शिकायत निवावरण समिति से संपर्क कर सकता है।

सरल पोर्टल पर करना होता है आवेदन

आवेदक अपना आवेदन अंत्योदय सरल पोर्टल पर आनलाइन सेवा के माध्यम से जमा करवाये। अंत्योदय सरल पोर्टल पर क्लिक करके पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए पोर्टल पर मोबाइल अथवा कम्प्यूटर से ओटीपी उत्पन्न करके निर्धारित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इन दस्तावेजों में मृतक का कोविड-19 संक्रमण सत्यापित करने वाली आरटी-पीसीआर/रैपिड एंटीजन/आणविक परीक्षण/मृतक के कोविड-19 संक्रमण सत्यापित करने वाला चिकित्सा उपचार का दस्तावेज/फार्म-4/फार्म-4ए तथा मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति शामिल हैं।

जनता की शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र के तहत जिला स्तर पर दो शिकायत निवावरण समितियों का गठन किया गया है। पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायत संबंधित उपायुक्त या अतिरिक्त उपायुक्त के कार्यालयों में दे सकते हैं।

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