दिसंबर की डेडलाइन अलर्ट: 31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये 4 जरूरी काम, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान! साल का आखिरी महीना, दिसंबर, न केवल छुट्टियों और नए साल के जश्न का समय होता है, बल्कि यह कई महत्वपूर्ण वित्तीय और नियामक कार्यों को पूरा करने की अंतिम समय सीमा भी लेकर आता है। अगर आप इन डेडलाइन्स को चूक जाते हैं, तो आपको भारी जुर्माना, वित्तीय नुकसान या आपके महत्वपूर्ण दस्तावेज निष्क्रिय होने जैसी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

इस दिसंबर 2025 में आपको कौन से 4 सबसे जरूरी काम निपटाने हैं, और इन्हें न करने पर क्या नुकसान हो सकता है, आइए जानते हैं विस्तार से।
1. पैन-आधार लिंक करना
दिसंबर की डेडलाइन अलर्ट: 31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये 4 जरूरी काम, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान! यह शायद सबसे महत्वपूर्ण और सबसे चर्चित डेडलाइन है। सरकार ने पैन (Permanent Account Number) को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि कई बार बढ़ाई है, लेकिन अब भी लाखों लोगों ने यह काम पूरा नहीं किया है।
| काम | डेडलाइन | न करने पर नुकसान |
| पैन-आधार लिंक | 31 दिसंबर 2025 | पैन कार्ड निष्क्रिय (Inoperative) हो जाएगा। बैंकिंग, निवेश, ITR फाइलिंग और 50,000 रुपये से अधिक के लेनदेन में भारी परेशानी आएगी। |
क्यों है जरूरी: अगर आपने 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले आधार कार्ड बनवाया था, तो इसे पैन से लिंक करना अनिवार्य है। पैन निष्क्रिय होने पर आप आयकर से जुड़े कोई भी काम नहीं कर पाएंगे।
2. बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना
दिसंबर की डेडलाइन अलर्ट: 31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये 4 जरूरी काम, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान! अगर आप किसी कारणवश वित्त वर्ष 2024-25 (Assessment Year 2025-26) के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) समय पर फाइल नहीं कर पाए थे, तो 31 दिसंबर आपके लिए अंतिम मौका है।
| काम | डेडलाइन | न करने पर नुकसान |
| बिलेटेड ITR फाइलिंग | 31 दिसंबर 2025 | भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई। आप ITR फाइल करने का मौका खो देंगे, जिससे रिफंड अटक सकता है और आपको कानूनी नोटिस मिल सकता है। |
जुर्माना कितना लगेगा:
• यदि आपकी कुल आय ₹5 लाख से कम है, तो ₹1,000 का विलंब शुल्क (Late Fee) लगेगा।
• यदि आपकी कुल आय ₹5 लाख या उससे अधिक है, तो ₹5,000 का विलंब शुल्क लगेगा।
3. एडवांस टैक्स की चौथी किस्त जमा करना
दिसंबर की डेडलाइन अलर्ट: 31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये 4 जरूरी काम, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान! एडवांस टैक्स उन करदाताओं को चुकाना होता है जिनकी अनुमानित कुल कर देनदारी, TDS (स्रोत पर कर कटौती) काटने के बाद, ₹10,000 से अधिक है। इसे चार किस्तों में जमा किया जाता है, और दिसंबर का महीना इसकी अंतिम किस्त के लिए महत्वपूर्ण है।
| काम | डेडलाइन | न करने पर नुकसान |
| एडवांस टैक्स की अंतिम किस्त | 15 दिसंबर 2025 | ब्याज का भुगतान। एडवांस टैक्स जमा न करने पर आयकर अधिनियम की धारा 234B और 234C के तहत ब्याज देना पड़ सकता है। |
किसे भरना है: यह वेतनभोगी कर्मचारियों, फ्रीलांसरों, व्यवसायों और पेशेवरों पर लागू होता है। 15 दिसंबर तक आपको अपनी कुल अनुमानित कर देनदारी का 100% जमा करना होता है।
4. टैक्स ऑडिट मामलों के लिए ITR फाइलिंग
दिसंबर की डेडलाइन अलर्ट: 31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये 4 जरूरी काम, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान! यह डेडलाइन उन व्यवसायों और पेशेवरों के लिए है जिनके खातों का ऑडिट कराना अनिवार्य है (टैक्स ऑडिट केस)।
| काम | डेडलाइन | न करने पर नुकसान |
| टैक्स ऑडिट ITR फाइलिंग | 10 दिसंबर 2025 | लेट फीस और जुर्माना। समय पर फाइल न करने पर आपको ₹5,000 तक का जुर्माना लग सकता है। |
क्यों है जरूरी: टैक्स ऑडिट वाले मामलों में ITR फाइल करने की सामान्य अंतिम तिथि 31 अक्टूबर होती है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में इसे 10 दिसंबर तक बढ़ाया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि आपके रिटर्न को ‘समय पर फाइल किए गए रिटर्न’ के बराबर माना जाए।
निष्कर्ष: लापरवाही पड़ सकती है भारी
दिसंबर की डेडलाइन अलर्ट: 31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये 4 जरूरी काम, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान! दिसंबर का महीना वित्तीय रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। पैन-आधार लिंक न होने पर आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है, और ITR या एडवांस टैक्स न भरने पर आपको हजारों रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
इसलिए, इन डेडलाइन्स को गंभीरता से लें और 31 दिसंबर 2025 से पहले अपने सभी लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निपटा लें। एक छोटी सी लापरवाही आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है।
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