Dayalu Yojana claim filing deadline : हरियाणा सरकार दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) के तहत पात्र परिवारों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है।

Written by Kajal Panchal • Published on : 20 June 2026
IBN24 News Network : यदि प्रस्ताव को स्वीकृति मिलती है तो हजारों ऐसे परिवारों को राहत मिलेगी, जो केवल समय सीमा समाप्त होने के कारण योजना का लाभ नहीं ले पाए थे। सरकार इस संशोधन का लाभ पुराने मामलों तक देने पर भी विचार कर रही है।
वर्तमान नियम बन रहे थे परेशानी का कारण
फिलहाल दयालु योजना के तहत परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु या दुर्घटना में स्थायी दिव्यांगता होने की स्थिति में लाभ पाने के लिए 3 महीने के भीतर क्लेम दाखिल करना अनिवार्य है।

पुराने मामलों को भी मिल सकता है लाभ
सरकार इस संशोधन का लाभ पहले से लंबित और समय सीमा पार कर चुके मामलों तक बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। इससे वे परिवार भी योजना के दायरे में आ सकते हैं, जिनके आवेदन केवल देरी के कारण अटक गए थे या खारिज हो गए थे।
देरी से दाखिल दावों के लिए बनेगी अलग मंजूरी व्यवस्था
प्रस्तावित संशोधन के अनुसार समय सीमा के बाद दाखिल किए गए दावों के निपटारे के लिए अलग स्वीकृति प्रणाली लागू की जाएगी।
6 से 7 महीने की देरी
7 से 9 महीने की देरी
9 से 12 महीने की देरी

यदि दावा 9 से 12 महीने की देरी से दाखिल किया गया है तो अंतिम निर्णय वित्त मंत्री स्तर पर लिया जाएगा।
शिकायतों के निपटारे के लिए बनेगा नया तंत्र
हरियाणा सरकार योजना से जुड़ी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए जिला और मुख्यालय स्तर पर नया शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने की भी तैयारी कर रही है।
प्रस्ताव के अनुसार जिला स्तर पर शिकायतों के निपटारे की जिम्मेदारी उपायुक्तों (DC) को सौंपी जा सकती है। इससे लाभार्थियों की समस्याओं का समाधान तेजी से हो सकेगा और उन्हें बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
क्या है दयालु योजना ?
दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) हरियाणा सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसके तहत 6 से 60 वर्ष आयु वर्ग के पात्र परिवारों को उनके कमाऊ सदस्य की मृत्यु या दुर्घटना से स्थायी दिव्यांगता होने की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
योजना का मुख्य उद्देश्य संकट की घड़ी में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को वित्तीय सहारा देना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है।
सरकार को उम्मीद, हजारों परिवारों को मिलेगी राहत
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मीडिया एडवाइजर राजीव जेटली ने कहा कि सरकार का मानना है कि 3 महीने की समय सीमा कई जरूरतमंद परिवारों के लिए बाधा बन रही थी।
उन्होंने बताया कि यदि कैबिनेट इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देती है तो हजारों परिवारों को राहत मिलने का रास्ता खुल जाएगा, विशेषकर वे लोग जिनके क्लेम केवल देरी की वजह से खारिज हुए थे।
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