
इंडिया ब्रेकिंग/करनाल रिपोर्टर (ब्यूरो) करनाल 15 अप्रैल, जिलाधीश एवं उपायुक्त निशांत कुमार ने भारत सरकार के गृह-सचिव के निर्देशानुसार बुधवार को जिले में कोविड-19 महामारी के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जारी दिशा-निर्देशों में कईं अतिरिक्त कार्यों को लॉकडाउन के मानदंडों में छूट दी गई है। यह लॉकडाउन मानदंड 3 मई तक लागू रहेंगे।उपायुक्त ने आदेशों में बताया कि राज्य के अंदर व अन्य राज्यों से आने वाले सभी ट्रकों में सामान लेकर आने वाले व खाली ट्रक जो सामान लेने के उद्देश्य से सडक़ पर जा रहे हैं उनको चालक के साथ एक अतिरिक्त व्यक्ति की छूट रहेगी, परंतु इन ट्रकों के ड्राईवरों के पास मान्यता प्राप्त ड्राईविंग लाईसेंस और रोड परमिट होना जरूरी है। अगर वह शर्तें पूरी नहीं करते तो उन्हें परमिट नहीं दिया जाएगा।
ट्रकों के सामान को संबंधित स्थान से सामान उठाने व संबंधित स्थान पर सामान पहुंचाने की छूट होगी। संबंधित अधिकारी वह ट्रक नहीं रोकेगा जिसके पास सभी कागजात, रोड परमिट और मान्यता प्राप्त लाईसेंस होगा। उन्होंने बताया कि इससे संबंधित स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि संबंधित ट्रकों की आवाजाही में कोई समस्या ना आए। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ट्रक की आवाजाही संबंधित उद्योगों से सही समय पर हो तथा उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। उन्होंने कहा कि रेलवे, एयरपोर्ट, सी पोर्टस और कस्टम के अधिकारियों को भी केन्द्र सरकार द्वारा तथा संबंधित क्षेत्रों द्वारा स्टाफ और अनुबंधित लेबर के लिए पास जारी किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि जिन्हें यह पास जारी किए गए हैं वह स्थानीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कंपनी व संस्था में काम कर सकता है। जिले में वेयर हाऊस और कोल्ड स्टोर भी अपना कार्य कर सकेंगे तथा उनसे संबंधित ट्रकों की मूवमेंटी भी की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि एमएसएमई के अंतर्गत आने वाले छोटे उद्योग जिनमें आटा, दाल व घरेलू सामान बनाया जाता है उनमें यह छूट रहेगी तथा इन सामान के आवाजाही पर कोई रूकावट नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि जहां पर हॉटस्पॉट और क्वारंटाईन क्षेत्र हैं वहां यह नियम लागू नहीं होंगे। जो व्यक्ति और संबंधित वाहन आवाजाही करेंगे उन्हें पूरी तरह से सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करना पड़ेगा।