1 अप्रैल से कबाड़ हो जाएंगी 15 साल पुरानी ये गाड़ियां, यहां पढ़ें सरकार का नया नियम

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। केंद्र ने 15 साल से पुराने सभी सरकारी वाहनों पर स्क्रैपिंग नीति (Vehicle Scrap Policy) लागू करने का फैसला किया है। ऐसा पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए किया जा रहा है। सरकार के इस फैसले के चलते 15 साल से पुराने सभी सरकारी वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा।

सरकार का यह नया आदेश 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, नगर निगम, राज्य परिवहन और सरकारी स्वायत्त संस्था वाले 15 साल पुराने सभी वाहनों को खत्म करना होगा। हालांकि, सेना के वाहन इसमें शामिल नहीं हैं। जिन वाहनों का पंजीकरण नवीनीकरण (15 वर्ष से अधिक) हो गया है, उन्हें भी रद्द माना जाएगा। ऐसे सभी पुराने वाहनों को एक पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग में निस्तारित करना होगा।

गौरतलब है कि पिछले साल नवंबर में सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक मसौदा जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि केंद्र और राज्य सरकारों के 15 साल पुराने सभी वाहनों को कबाड़ करना होगा। इससे पहले बजट 2021-22 में घोषित नीति में निजी वाहनों के लिए 20 साल बाद फिटनेस टेस्ट का प्रावधान है, जबकि कमर्शियल वाहनों के लिए 15 साल बाद इसकी जरूरत होगी। 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी नई नीति के हिस्से के रूप में केंद्र ने कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बाद खरीदे जाने वाले वाहनों के लिए रोड टैक्स पर 25 प्रतिशत तक कर छूट प्रदान करेंगे।

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