Teachers Foreign Travel Ban : हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की विदेश यात्राओं को लेकर बड़ा और सख्त फैसला लिया है। स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अब विदेश यात्रा करना आसान नहीं होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, पंचकूला द्वारा जारी आदेश के अनुसार सितंबर 2026 तक विदेश यात्रा संबंधी किसी भी आवेदन को मंजूरी के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
Written by Kajal Panchal • Published on : 12 June 2026
IBN24 News Network : यह आदेश महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा (DGSE) जितेंद्र कुमार द्वारा जारी किया गया है। आदेश में बताया गया है कि यह निर्णय मुख्य सचिव, हरियाणा द्वारा 10 जून 2026 को जारी एडवाइजरी के अनुपालन में लिया गया है। इसके तहत राज्यभर के सरकारी स्कूलों, जिला शिक्षा कार्यालयों और शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी संस्थानों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के विदेश दौरे के प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए अग्रेषित न करें।
हजारों कर्मचारियों पर पड़ेगा असर
शिक्षा विभाग के इस फैसले का सीधा प्रभाव प्रदेश के हजारों शिक्षकों, प्राचार्यों, शिक्षा अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों पर पड़ेगा। ऐसे कर्मचारी जिन्होंने निजी कारणों, पारिवारिक कार्यक्रमों, पर्यटन, धार्मिक यात्रा या अन्य उद्देश्यों से विदेश जाने की योजना बनाई थी, उन्हें अब सितंबर 2026 तक इंतजार करना पड़ सकता है।
विभागीय सूत्रों के अनुसार यह निर्णय प्रशासनिक आवश्यकताओं और सरकारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
मेडिकल इमरजेंसी मामलों को मिलेगी राहत
सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए गंभीर बीमारी और विदेश में आवश्यक चिकित्सा उपचार से जुड़े मामलों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा है। यदि किसी कर्मचारी को विदेश में चिकित्सीय उपचार की आवश्यकता है, तो उसके आवेदन पर नियमानुसार विचार किया जाएगा।
हालांकि ऐसे मामलों में संबंधित दस्तावेजों और मेडिकल प्रमाणों की जांच के बाद ही अनुमति प्रदान की जाएगी।
सभी जिला अधिकारियों को जारी किए गए निर्देश
यह आदेश प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO), जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों (DEEO), एससीईआरटी, डाइट, बीआईटीई, गेट्टी संस्थानों, निदेशालय मुख्यालय के अधिकारियों तथा विभागीय आईटी सेल को भेजा गया है।
विभागीय आईटी सेल को निर्देश दिए गए हैं कि आदेश को शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाए, ताकि सभी अधिकारी और कर्मचारी समय रहते इसकी जानकारी प्राप्त कर सकें।
सरकार का उद्देश्य
सरकार का कहना है कि यह कदम प्रशासनिक कार्यों की सुचारू व्यवस्था बनाए रखने और राज्य सरकार की नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उठाया गया है। विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
फिलहाल, हरियाणा के स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारियों को विदेश यात्रा की योजना बनाने से पहले नए निर्देशों को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि सितंबर 2026 तक अधिकांश मामलों में विदेश यात्रा की मंजूरी नहीं दी जाएगी।
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