पहली अप्रैल से एनएच 9 पर बदलेंगे नियम, इस वाहन के संचालन पर लगेगा प्रतिबंध

गाजियाबाद. पहली अप्रैल से एनएच 9 पर नियम बदल जाएंगे. गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस एनएच 9 पर रोजाना हजारों की संख्‍या में दौड़ने वाले एक खास श्रेणी के वाहनों पर प्रतिबंध लगाने जा रही है. प्रतिबंध के बावजूद वाहन पाए जाने पर उन पर जुर्माना लगाया जाएगा. ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए संकेतक लगाने शुरू कर दिए हैं.

गाजियाबाद के एडीसीपी ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा ने बताया कि पहली अप्रैल से एनएच-9 पर ई-रिक्शा नहीं चलेंगे. सड़क हादसों पर रोकने के लिए यातायात पुलिस ने इनका संचालन प्रतिबंधित करने का फैसला लिया है. ट्रैफिक पुलिस ने ई-रिक्शा को एनएच-9 पर आने से रोकने के लिए सात प्वाइंट चिह्नित किए गए हैं. इन प्वाइंट्स पर एक अप्रैल से अतिरिक्त पुलिसबल तैनात कर ई-रिक्शा का प्रवेश रोका जाएगा. प्रतिबंध के बावजूद हाईवे पर ई-रिक्शा चलाने पर जुर्माना लगाया जाएगा.

ट्रैफिक पुलिस के अनुसार ई-रिक्शा की स्पीड कम होती है. इसकी एनएच-9 पर जाम लग जाता है, साथ ही तेज रफ्तार वाहनों के इनसे टकराने की भी आशंका रहती है. पूर्व में कई हादसे हो चुके हैं. बीते दिनों यातायात पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक में भी एनएच-9 पर जाम लगने का एक बड़ा कारण ई-रिक्शा का संचालन होना पाया गया था. इसी को ध्‍यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एनएच-9 पर ई रिक्‍शा के संचालन को रोकने का निर्णय लिया है. मोटर यान नियमावली- 1998 की धारा-178 के तहत एनएच-9 पर पहली अप्रैल से ई-रिक्शा के संचालन पर प्रतिबंधित लगाया जा रहा है.

यहां ई रिक्‍शा रोकने के लिए तैनात होगी ट्रैफिक पुलिस

विजयनगर टी-प्वाइंट, कनावनी पुस्ता रोड, बहरामपुर पुलिस चौकी, तिगरी कट, भारत पेट्रोल पंप के पास क्रॉसिंग रिपब्लिक, काला पत्थर, बिजली दफ्तर के पास, सीआईएसएफ गेट नंबर एक के सामने, शिप्रा कट के पास ई रिक्‍शे रोकने के लिए पुलिस बल तैनात किया जाएगा.

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