Republic Day: गणतंत्र दिवस पर हरियाणा सरकार का तोहफा, कैदियों को सजा में मिलेगी 2 महीने तक की छूट

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Republic Day: नई दिल्ली: हरियाणा सरकार ने गणतंत्र दिवस के मौके पर जेल में बंद कैदियों (Prisoners Punishment) को सजा में खास छूट देने का ऐलान किया है. हरियाणा में आपराधिक अधिकार क्षेत्र के न्यायालयों द्वारा सुनाई गई सजा भुगत रहे कैदियों को विशेष छूट दी गई है. एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि जिन अपराधियों को आजीवन कारावास, 10 साल या इससे ज्यादा समय की सजा सुनाई गई है, उन्हें 60 दिन और जिन अपराधियों को पांच साल या पांच साल से ऊपर और 10 साल से  कम की सजा सुनाई गई है, उन्हें 45 दिन की छूट दी जाएगी.  इसी तरह, जिन अपराधियों को 5 साल से कम की सजा सुनाई गई है, उन्हें 30 दिन की छूट दी जाएगी. 

इन कैदियों को नहीं मिलेगी सजा में छूट

अधिकारी के मुताबिक, गणतंत्र दिवस यानि 26 जनवरी, 2024 को कारागार से पैरोल और फरलो पर आए सभी अपराधियों को भी यह छूट दी जाएगी. शर्त यह है कि जो कैदी अपने निर्धारित समय पर संबंधित कारागार में आत्म समर्पण करते हैं, तब ही कारावास के बचे हुए समय में यह छूट उनको दी जाएगी. जिन अपराधियों को जुर्माना न भरने पर सजा हुई है, उन्हें यह छूट नहीं दी जाएगी. अधिकारी ने कहा कि जिन अपराधियों को हरियाणा में आपराधिक न्याय क्षेत्र के न्यायालयों द्वारा दोषी ठहराया गया है, लेकिन वह हरियाणा के बाहर जेलों में अपनी सजा काट रहे हैं, वह भी यह छूट पाने के हकदार होंगे. हालांकि जो अपराधी जमानत पर हैं, उन्हें यह छूट नहीं दी जाएगी.

बच्चों की हत्या,रेप,अपहरण के कैदियों पर भी सख्ती

सरकारी अधिकारी के मुताबिक, 14 साल से कम उम्र के बच्चों की हत्या, अपहरण, बलात्कार और हत्या, लूट और डकैती, एसिड अटैक आदि के दोषी अपराधी। सज़ा से छूट नहीं मिलेगी. इसके अलावा, आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1987 की धारा 2 और 3, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923, एलियंस अधिनियम 1948, पासपोर्ट अधिनियम 1967, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1961, धारा 121-130 भारतीय दंड संहिता। कोड 1860. फिरौती के लिए अपहरण, POCSO अधिनियम, 2012 के तहत कोई भी अपराध, NDPS अधिनियम की धारा 32A के तहत सजा काट रहे अपराधियों को भी यह छूट नहीं मिलती है।

ये कैदी भी नहीं पा सकेंगे सजा में छूट

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि किसी भी वर्ग के बंदी ,पाकिस्तान नेशनल, अपराध दंड सहिंता 1973 की धारा 107/109/110 के साथ-साथ शांति बनाए रखने के मामले में सुरक्षा देने में असफल होने वाले अपराधी, पिछले दो साल में किसी भी बड़े जेल अपराध में शामिल अपराधियों के मामले में सजा काट रहे लोगों को पंजाब जेल मैनुअल, हरियाणा जेल नियम-2022 या उस दिन लागू किसी अन्य अधिनियम या नियमों के तहत कोई छूट नहीं मिलेगी. 

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