करनाल जिला में धारा-144 के तहत चाईनिज़ डोर पर लगी रोक !

इंडिया ब्रेकिंग/करनाल रिपोर्टर (ब्यूरो) वसंत पंचमी के दृष्टिगत नगर निगम की टीमे चाईनिज़ डोर की ब्रिकी पर प्रतिबंध की अनुपालना को लेकर उपायुक्त निशांत कुमार यादव के निर्देशानुसार लगातार छापेमारी कर रही हैं। इस दौरान बुधवार को सदर बाजार में 8-10 रेड कर चाईनिज़ डोर पकड़ी। छापेमारी गुरूवार तक लगातार बनी रहेगी. उपायुक्त ने बताया कि जिला में चाईनिज़ डोर की ब्रिकी को धारा-144 के तहत पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। इसकी अवहेलना में जो लोग दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ आईपीसी की धारा-188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। छापेमारी के लिए नगर निगम की तीन टीमे बनाई गई हैं, जो लगातार छापेमारी कर रही हैं।

उन्होंने बताया कि चाईनिज़ डोर का प्रयोग किसी भी तरह से उचित नहीं है। इससे लोगो के साथ-साथ जीव-जंतुओं पर भी कहर हो जाता है और पक्षी बड़ी संख्या में जख्मी होकर मर जाते हैं। इसका स्पर्श बहुत ही हानिकारक है, इसीलिए इस पर प्रतिबंध है। उन्होंने विशेषकर बच्चों को नसीहत दी है कि वे पतंगबाजी के लिए कहीं से भी चाईनिज़ डोर को ना खरीदें और ना ही इसका प्रयोग करें. उपायुक्त जनता से अपील की है कि किसी को भी कहीं पर चाईनिज़ डोर की ब्रिकी की जानकारी मिले, तो उसकी सूचना नगर निगम में दें, उस पर कार्रवाई होगी। छापेमारी मुख्य सफाई निरीक्षक सुरेन्द्र चोपड़ा के नेतृत्व में चल रही है। सफाई निरीक्षक संदीप कुमार तथा टीम के अन्य सदस्य भी शामिल रहे।

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