कोरोना से जंग में लगे पुलिसकर्मियों को हरियाणा सरकार से मिलेगा इतना भुगतान

हरियाणा सरकार ने राज्य में कोविड-19 के प्रसार के खिलाफ सीधे संघर्ष में जुटे पुलिस कर्मियों की मृत्यु के मामले में 30 लाख रुपये का कवर देने का निर्णय लिया है। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) मनोज यादव ने बताया कि पुलिस राज्य में विशेष रूप से लॉकडाउन को लागू करते हुए कोविड-19 की इस जंग में सक्रिय भूमिका निभा रही है।

डीजीपी ने बताया कि हमारे अधिकारी और जवान महामारी के खिलाफ इस जंग में अग्रिम पंक्ति में हैं और पूरी मुस्तैदी के साथ इस बीमारी से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे बहुत से पुलिसकर्मी कोविड पॉजिटिव रोगियों से निपटने में लगे हैं, जो क्वारंटीन हैं। इस संक्रमण के कारण अपनी जान गंवाने वाले किसी भी पुलिसकर्मी को 30 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। यह वित्तीय सहायता हरियाणा कोविड-19 राहत कोष से दी जाएगी।

सरचार्ज या दंडात्मक ब्याज नहीं लेंगे विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

कोरोना से आम जनता को होने वाली आर्थिक कठिनाई के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने अहम फैसला लिया है। सभी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को 15 मार्च से 30 अप्रैल 2020 तक सरचार्ज या दंडात्मक ब्याज सहित विभिन्न प्रकार के बकाए पर कोई जुर्माना ना लगाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में सरकार के पास 52 विभाग, 23 निगम या कंपनियां, 19 सहकारी संस्थान और 20 बोर्ड, प्राधिकरण और संस्थाएं हैं। दैनिक आधार पर सरकारी संस्थान विभिन्न प्रकार के बकाए जमा कर रहे हैं, जैसे कि वैधानिक भुगतान, विभिन्न प्रकार की सेवाओं के बदले सेवा शुल्क, ऋण वसूली, ब्याज भुगतान आदि।

इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की बकाया वसूली के लिए विभाग और पीएसयू कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2588 पंचायतों को सैनिटाइजेशन के लिए 5 करोड़ रुपये जारी किए हैं। ये राशि उन पंचायतों को मिलेगी, जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम है। मुख्यमंत्री ने अन्य पंचायतों, जिनकी आय 2 लाख रुपये से अधिक है, उनको भी 20 हजार रुपये अपने खाते से खर्च करने की मंजूरी दी है।

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