पुलिस अधिक्षक करनाल द्वारा करनाल वासियों को अपील, धारा 144 के आदेशों का करें पालन।

इंडिया ब्रेकिंग/करनाल रिपोर्टर(ब्यूरो) 23 मार्च 2020 जैसा कि आप सभी को विदित है कि कोविड-19 महामारी के रूप में विश्व के सामने आया है। इसको हराने के लिए हमें सरकार द्वारा जारी की गई गाईड लाईन की पालना करना अति आवश्यक है। उपायुक्त करनाल द्वारा पुरे जिले में धारा 144 के आदेश जारी करते हुए 31 मार्च 2020 तक सभी दुकानें, व्यवसायिक संस्थान, स्कूल, कालेज इत्यादी केवल दैनिक जीवन जरूरी सामान जैसे दवाई, राशन, पैट्रोल पम्प, बैंक, फोन व इन्टरनेट प्रदान करने वाले संस्थान, पानी सप्लाई, साफ-सफाई से सम्बन्धित कर्मचारी/संस्था, हॉस्पिटल, मिडिया संस्थान, इलेक्ट्रिसिटी, गैस सर्विस इत्यादी को छोड कर सभी बन्द रहेंगे।

सुरेन्द्र सिंह भौरिया, पुलिस अधीक्षक करनाल द्वारा अपील करते हुए कहा कि आप सभी अपने घर में ही रहें। प्रशासन का सहयोग कर हम खुद व समाज को अदृश्य दुश्मन कोरोना से सुरक्षित रख सकते हैं। धारा 144 के तहत 5 या 5 से अधिक व्यक्तिय एक स्थान पर इक्टठा ना हो। कल दिनांक 22 मार्च को थाना शहर व थाना सदर में धारा 144 की उल्लंघन करने वालो के खिलाफ 188 के तहत कार्यवाही की गई। आगे भी आदेश की पालना ना करने वालो के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

Advertisement