
इंडिया ब्रेकिंग/करनाल रिपोर्टर(ब्यूरो) करनाल 17 मार्च, जिलाधीश करनाल निशांत कुमार यादव ने कोविड-19 (कोरोना वायरस डिजीज) के प्रकोप से बचाव के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिला में स्थित सभी शिक्षण संस्थाएं जिन में सरकारी, निजि व सीबीएससी स्कूल, कॉलेज व आईटीआई के अतिरिक्त सिनेमा, शोपिंग मॉल, पब तथा जिम इत्यादि को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि ऐसी जगहों पर एक समय में ज्यादा लोग इक्ट्ïठा होते हैं, जिससे मानव के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को लेकर इस बीमारी का भय हो सकता है। जिन स्कूलों में पूर्व नियोजित बाहरी परीक्षाएं चल रही हैं और स्कूल प्रबंधन उनके शैडयूल को बदल नही सकते, वहां यह आदेश लागू नहीं होंगे।
आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक करनाल, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सम्पदा अधिकारी, पण्डित चिंरजीलाल शर्मा राजकीय स्नातकोतर महाविद्यालय के जिला उच्च शिक्षा अधिकारी- सह- प्राचार्य तथा जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी इन आदेशों की अनुपालना के लिए जिम्मेदार होंगे।
यह आदेश तत्काल लागू होकर, आगामी आदेशों या 31 जनवरी 2020(जो भी पहले होगा) तक लागू रहेगें। जो व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करने का दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ आई पी सी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।