
कोरोना वायरस के पॉजीटिव केस मिलने पर जिलाधीश करनाल निशांत कुमार यादव ने शेखपुरा सुहाना और बिरचपुर गांवो को कंटेन्मेंट जोन ओर इनके साथ लगते गांव रांवर, पृथ्वी विहार व सूरज नगर तथा बड़ौता, समालखा, बीजणा, जाणी व बुडऩपुर को किया बफर जोन घोषित।
इंडिया ब्रेकिंग/करनाल रिपोर्टर(ब्यूरो) करनाल 7 अप्रैल, जिला के शेखपुरा सुहाना और बिरचपुर गांव से कोरोना वायरस का एक-एक केस पॉजीटिव पाए जाने पर जिलाधीश करनाल निशांत कुमार यादव की ओर से जारी आदेशों के तहत शेखपुरा सुहाना को कंटेन्मेंट जोन (नियंत्रण क्षेत्र) और इसके साथ लगते गांव रांवर व नगर निगम क्षेत्र के पृथ्वी विहार तथा सूरज विहार क्षेत्रों को बफर जोन (मध्यवर्ती क्षेत्र) घोषित कर दिया गया है। इसी प्रकार समस्त बिरचपुर गांव को कंटेन्मेंट जोन तथा इसके साथ लगते गांव बड़ौता, समालखा, बीजणा, जाणी व बुडऩपुर आबाद गांव बफर जोन में रहेंगे।
जिलाधीश के आदेशानुसार हालात से निपटने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत इन क्षेत्रो के सभी संदिग्ध व्यक्तियों की जांच, टेस्ट करने के साथ-साथ उन्हें क्वारंटाईन, आईसोलेशन और सामाजिक दूरी में रखा जाएगा। इसके लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को अलग-अलग प्रबंधो की जिम्मेदारी भी दी गई है।
सिविल सर्जन करनाल को आदेशित किया गया है कि पर्याप्त कर्मचारियों की एक टीम बनाकर कंटेन्मेंट जोन के तहत बसे समस्त घरों के व्यक्तियों की डोर टू डोर स्क्रिंनिंग, थर्मल स्कैनिंग करवाएं। इस कार्य को करने वाले स्टाफ को बचाव उपकरण और दूसरी जरूरी चीजें उपलब्ध करवाई जाएं। सभी हाऊसहोल्ड के गेट और दरवाजे की नॉब अच्छे तरीके से सैनीटाईज़ की जाए। सिविल सर्जन को यह भी कहा गया है कि वे अपने कंट्रोल रूम में बचाव उपकरण/डिवाईस तथा जरूरत की दवाईयों का पर्याप्त स्टॉक रखेंगे। सिविल सर्जन एम्बुलेंस और अन्य पैरामैडिकल स्टाफ की तैनाती भी करवाएंगे।
खण्ड़ विकास एवं पंचायत अधिकारी निसिंग को आदेश दिए गए हैं कि वह बिरचपुर गांव से सम्बंधित कंटेन्मेंट व बफर जोन में शमिल समस्त एरिया को सैनीटाईज़ करवाएं। इस कार्य के लिए में लगाए जाने वाले स्टाफ को जरूरी उपकरणों के साथ फेस मास्क, दस्ताने, टॉपी, सैनीटाईजऱ व जूते उपलब्ध करवाए जाएं। कंटेन्मेंट जोन में रहने वाले लोगों के इधर-उधर जाने पर पूर्णत: प्रतिबंध किया गया है। पर्याप्त पुलिस बल एरिया को सील कर जरूरत अनुसार नाका लगाएंगे। इसी प्रकार शेखपुरा सुहाना कंटेन्मेंट व बफर जोन के क्षेत्रों में उपनिगमायुक्त करनाल उपरोक्त सभी कार्य/गतिविधियां करवाएंगे।
लोक निर्माण विभाग (बी. एंड आर.) डिवीजन-1 के कार्यकारी अभियंता को कहा गया है कि वे कंटेन्मेंट और बफर जोन में पुलिस अधीक्षक से परामर्श करके बैरीकेटिंग लगवाएंगे। आदेशो में स्पष्ट किया गया है कि कल्पना चावला राजकीय मैडिकल कॉलेज को कंटेन्मेंट/आईसोलेशन के लिए कोविड अस्पताल घोषित किया गया है। निर्देशक कल्पना चावला मैडिकल कॉलेज और सिविल सर्जन करनाल किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सभी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। हरियाणा रोजवेज़ के महाप्रबंधक दो बसों की व्यवस्था करेंगे, जो अस्पताल से जोन तक डोर टू डोर स्क्रिनिंग/थर्मल स्कैनिंग करने वाली स्वास्थ्य टीमो को लाने-ले जाने का काम करेंगी।
मार्किटंग बोर्ड के जोनल प्रशासक, एम.डी. शुगर मिल के साथ समन्वय करके उपरोक्त जोनो में लोगों की राशन, दूध, करियाणा, दवाईयां व सब्जी जैसी आवश्यक जरूरतें पूरी करवाएंगे और रोजमर्रा के इस काम के लिए पर्याप्त स्टाफ लगाएंगे। ये चीजे अलग-अलग पैकेट में होंगी तथा सभी के घर द्वार पर पहुंचाई जाएगी। डिलीवरी करने वाला कर्मचारी अपनी सुरक्षा के लिए हाथो में सुरक्षा उपकरण का प्रयोग करेगा, वह घर के अंदर व किसी व्यक्ति से फिजीकल कांटेक्ट नहीं करेगा।
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधीक्षण अभियंता कंटेन्मेंट व बफर जोन में रैगुलर पावर सप्लाई सुनिश्चित करेंगे, जबकि जन स्वास्थ्य विभाग के अधीक्षण अभियंता शुद्ध पेयजल आपूर्ति की जिम्मेदारी देखेंगे।
उपमण्डलाधीश करनाल उपरोक्त सभी प्रबंधो के ओवरआल इंचार्ज होंगे। सभी अधिकारी व कर्मचारी इन आदेशों का पालन करते हुए अपनी ड्यूटी ठीक से करेंगे और यदि किसी के कार्य में कमी पाई गई तो उसके विरूद्ध डिजास्टर मेनेजमेंट एक्ट-2005 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।