नई दिल्लीः दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार ने एक बार फिर राज्य में ऑड-ईवन लागू करने का फैसला किया है. बीते सोमवार को सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हाई लेवल मीटिंग की गई. इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. बैठक खत्म होने के बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कांफ्रेंस करते हुए ऐलान किया कि दिवाली के अगले दिन यानी कि 13 नवंबर से 20 नवंबर तक के लिए ऑड-ईवन लागू किया जाएगा. वहीं 11वीं तक के दिल्ली के सभी स्कूलों को 10 नवंबर तक के लिए बंद करने का निर्देश दिया गया है. हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऑड-ईवन में किसे छूट मिलेगी….
–मोटरसाइकिल व स्कूटर यानी कि दो पहिया वाहनों को ऑड-ईवन के दायरे से बाहर रखा गया है. ऑड-ईवन केवल कार, थ्री व्हीलर्स और ट्रक सहित कॉमर्शियल वाहनों पर ही लागू होगा.
-13, 15, 17 और 19 को केवल ऑड नंबर वाली गाड़ियों को दिल्ली में चलने की अनुमति मिलेगी. वहीं 14, 16, 18 और 20 को ईवन नंबर वाली गाड़ियों को अनुमति दी जाएगी.
–सीएनजी वाहनों पर ऑड-ईवन फॉर्मूला नहीं लागू होगा. इसके अलावा अगर कार में महिला चालक के साथ 12 साल तक का बच्चा मौजूद है तो उन्हें भी ऑड-ईवन के नियम में छूट मिलेगी.
–चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा अध्यक्ष की गाड़ियों पर ऑड-ईवन फॉर्मूला नहीं लागू होगा. इसके अलावा दिव्यांगों को भी इससे बाहर रखा गया है.
–राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी ऑड-ईवन फॉर्मूले के दायरे से बाहर रखा गया है. वहीं लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेताओं को भी छूट मिलेगी. राज्यों के राज्यपाल और केंद्रीय मंत्रियों को भी इससे बाहर रखा गया है.
–एंबुलेंस, शव वाहन, दिल्ली पुलिस और इमरजेंसी सेवा वाले वाहनों को ऑड-ईवन नियम से बाहर रखा गया है.
ऑड-ईवन स्कीम के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट की संख्या बढ़ जाएगी. साथ ही मेट्रो के फेरे भी बढ़ाए जाएंगे. राज्य सरकार ऑड-ईवन खत्म होने के बाद एक समीक्षा बैठक भी करेगी. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली की वायु गुणवत्ता अब भी ‘गंभीर’ श्रेणी में बनी हुई है. दिल्ली में औसत एक्यूआई 399 दर्ज किया गया है. आज सुबह 6 बजे आनंद विहार में एक्यूआई 432, आरके पुरम में 437, पंजाबी बाग में 439 और न्यू मोती बाग में 410 एक्यूआई दर्ज किया गया है.