अब इन कुत्तों को घर में रखने पर लगा बैन, जुर्माना के साथ होगी सजा

पंचकुला :- आपको जानकर हैरानी होगी कि पिटबुल डॉग इतना खतरनाक है कि दुनिया के 41 देशों में इसे पालने पर बैन है. दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में कुत्तों के आतंक की इतनी खबरें आई हैं कि अब लोग अपने पालतू कुत्तों से भी डरने लगे हैं. बीते दिनों लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद और कानपुर में भी पिटबुल के जानलेवा हमले की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. इन हादसों को देखते हुए बहुत से शहरों में पिटबुल-रोटविलर जैसे खूंखार कुत्ते को पालने में रोक (Dogs Ban) लगा दी गई है. वहीं, अब पंचकूला में भी खूंखार कुत्तों को घर में रखने पर रोक लगा दी गई है. पंचकूला शहर में लोग पिटबुल-रोटविलर जैसे खूंखार कुत्ते नहीं पाल सकते.

नगर निगम अधिकारियों ने लिया निर्णय 

पंचकूला नगर निगम की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि पिटबुल-रोटविलर जैसे कुत्ते को पालने में मनाही (Dogs Ban) है. कानपुर की तर्ज पर नगर निगम पंचकूला ने यह प्रस्ताव पारित किया है. मेयर कुलभूषण की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया है. कुलभूषण गोयल ने कहा कि कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें इन खूंखार कुत्तों के कारण लोगों की जान चली गई है, इसलिए लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन पर प्रतिबंध लगाया गया है. यदि आप इसके बावजूद भी इन किस्मों के कुत्ते को पालते है, तो आपको जुर्माने का भुगतान करना होगा. यदि आपने समय पर जुर्माना नहीं दिया तो आपको दंड दिया जाएगा.

कानपुर की तर्ज में लिया फैसला

दरहसल, पहले कानपुर में पिटबुल-रोटविलर जैसे खतरनाक कुत्तों को पालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इतना ही नहीं अगर किसी के पास इस नस्ल का कुत्ता है तो उसे एफिडेविट देना होगा. अगर यह कुत्ता किसी को काटता है तो उसके मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा. कानपुर की मेयर प्रमिला पांडेय का कहना है कि ऐसे में नगर निगम खुद मालिक के खिलाफ केस दर्ज करेगा. इसी को मद्देनजर रखते हुए पंचकूला में भी इन किस्मों के कुत्तों को पालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. अब अगर शहर में कोई इन कुत्तों को घर में रखता है तो उसे 5000 रुपये जुर्माना देना होगा. जुर्माना नहीं भरने वालों को सजा हो सकती है.

कानपुर की तर्ज में लिया फैसला

दरहसल, पहले कानपुर में पिटबुल-रोटविलर जैसे खतरनाक कुत्तों को पालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इतना ही नहीं अगर किसी के पास इस नस्ल का कुत्ता है तो उसे एफिडेविट देना होगा. अगर यह कुत्ता किसी को काटता है तो उसके मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा. कानपुर की मेयर प्रमिला पांडेय का कहना है कि ऐसे में नगर निगम खुद मालिक के खिलाफ केस दर्ज करेगा. इसी को मद्देनजर रखते हुए पंचकूला में भी इन किस्मों के कुत्तों को पालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. अब अगर शहर में कोई इन कुत्तों को घर में रखता है तो उसे 5000 रुपये जुर्माना देना होगा. जुर्माना नहीं भरने वालों को सजा हो सकती है.

पहले से पाल रखे है इन किस्मों के कुत्ते, तो हो जाए सावधान

मेयर कुलभूषण की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह प्रस्ताव भी पारित किया गया कि जिन लोगों ने अपने घरों में पालतू कुत्ते पाल रखे हैं और शहर में उनका पंजीकरण नहीं कराया है, उनसे भी नगर निगम जुर्माना वसूल करेगा. ऐसे लोगों से प्रति कुत्ते 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

पहले से पाल रखे है इन किस्मों के कुत्ते, तो हो जाए सावधान

मेयर कुलभूषण की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह प्रस्ताव भी पारित किया गया कि जिन लोगों ने अपने घरों में पालतू कुत्ते पाल रखे हैं और शहर में उनका पंजीकरण नहीं कराया है, उनसे भी नगर निगम जुर्माना वसूल करेगा. ऐसे लोगों से प्रति कुत्ते 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

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