
करनाल। नौकरीपेशा कर्मचारियों की तरह अब हरियाणा में डिपोधारक भी 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ये निर्णय एक अप्रैल 2023 से लागू होगा। इसके लिए विभागीय अधिकारियों ने निर्देश जारी कर दिए हैं। इससे करनाल जिले के भी 100 डिपो संचालकों के डिपो का आज आखिरी दिन हो सकता है। इस कारण डिपो छिन जाने का खतरा है। डिपो संचालकों में इसे लेकर रोष है। यदि ऐसा होता है तो लाखों राशन कार्ड उपभोक्ताओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
हरियाणा सरकार ने डिपोधारकों के लिए नई पॉलिसी बनाई है, जिसके तहत सभी जिलों में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले डिपोधारकों के राशन डिपो लाइसेंस का 31 मार्च-2023 के बाद नवीनीकरण नहीं करने का आदेश दिया है। इन डिपोधारकों को अप्रैल से किसी भी प्रकार का राशन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। आदेश में ये भी कहा गया कि ये राशन डिपो पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर 2022 में जारी हिदायतों के अनुसार रद्द माने जाएंगे।
जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं जिला उपभोक्ता मामले नियंत्रक अनिल कालरा ने जिला सेल्समैन कॉन्फैड व विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उनके क्षेत्र में जिन भी डिपोधारकों की आयु 60 साल या इससे अधिक हैं, उन डिपोधारकों की मासिक आपूर्ति को किसी नजदीकी डिपोधारक के साथ अटैच करें। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि करनाल जिले में कुल 663 राशन डिपो हैं, जिसमें 100 की आय 60 या उससे अधिक है। हालांकि अफसरों का ये भी कहना है कि इस मामले में पूरी तरह 31 मार्च को ही स्थिति साफ हो पाएगी, क्योंकि कई डिपोधारकों का नवीनीकरण 2023 व कई का 2024 तक के लिए भी हैं। अभी असमंजस की स्थिति ये है कि जिनका नवीनीकरण 2024 तक है, उनकी क्या स्थिति रहेगी। फिलहाल अटैचमेंट का कार्य शुरू कर दिया गया है।
हो सकती है परेशानी
जिले के 100 डिपोधारकों का आज अंतिम दिन है, एक अप्रैल को इन्हें रद्द कर दिया जाएगा। इन डिपो से जुड़े हजारों उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिन डिपो के उपभोक्ताओं को दूसरे नजदीकी डिपो के साथ अटैच किया जा रहा है, उन डिपो धारकों को हिदायत दी गई है कि वह संबंधित अटैचमेंट वाले क्षेत्र में ही जाकर उपभोक्ताओं को राशन वितरण करें, ताकि उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना न करना पड़े।
सरकार के इस आदेश को चुनौती भी दी गई थी, लेकिन कोर्ट से याचिका ही खारिज हो गई है। डिपोधारकों में इसे लेकर नाराजगी तो है लेकिन हरियाणा सरकार का आदेश है तो पालन करना ही होगा। 60 साल या इससे अधिक आयु के डिपोधारकों के डिपो को रद्द करके दूसरे डिपो से अटैच करने का आदेश जारी कर दिया गया है