अब कार में पिछली सीट पर बेल्ट लगाना हुआ अनिवार्य, वरना कटेगा इतने हजार का चालान

Car Seat Belt Rule: अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वाहन चालक केवल चालान से बचने के लिए ही सीट बेल्ट पहनते हैं। कार की पिछली सीट पर बैठे शख्स सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। दुर्भाग्य से वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में सीट बेल्ट न लगाने वाले व्यक्ति की जान को ज्यादा खतरा होता है। अब केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सीट बेल्ट लगाने को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है।

सीट बेल्ट ना लगाने पर कटेगा इतने हजार का चालान

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अब कार में बैठने वाले हर व्यक्ति को सीट बेल्ट लगानी होगी। इसका मतलब है कि यदि आप कार की पीछे वाली सीटों पर भी बैठे हैं तो भी आपको सुरक्षा के लिहाज से सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी। सूचना के अनुसार मोटर वाहन नियम 138 (3) के तहत पिछली सीट पर रेड बेल्ट लगाने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। हालांकि ज्यादातर लोग इस नियम पर ध्यान नहीं देते लेकिन यह एक अनिवार्य नियम है।

नितीन गडकरी ने लिया ये फैसला

साइरस मिस्त्री की दुर्घटना के बाद नितिन गडकरी ने निर्णय लिया है कि पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति के लिए भी सीट बेल्ट अलार्म होगा जैसा कि ड्राइवर के लिए होता है। मीडिया चैनल को दिए एक इंटरव्यू में नितिन गडकरी ने यह भी बताया कि अब कार की पिछली सीट पर सीट बैठ नहीं लगाने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने फाइल पर साइन भी कर दिए हैं। वहीं एक्सपर्ट्स ने भी तेज रफ्तार के वाहनों पर नियंत्रण करने और पीछे बैठे व्यक्तियों के लिए सीट बेल्ट के इस्तेमाल को अनिवार्य करने जैसी तमाम बातों पर जोर दिया है।

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