कुरुक्षेत्र :- आपको बता दें कि अगर आप अपने मकान को किराये पर देते है तो अब उसकी Police Verification करवानी जरूरी होगी. उनसे संबंधित सपूर्ण जानकारी थाने में 48 घंटे के अंदर देनी पड़ेगी. अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. कानून के मुताबिक किराएदारों का पुलिस वेरिफिकेशन न कराने पर मकान मालिक के खिलाफ भी मामला दर्ज हो सकता है. पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र सुरेन्द्र सिंह भौरिया दवारा इन बातों की संपूर्ण जानकारी दी गई है.
वेरिफिकेशन द्वारा मकान मालिक रहेंगे सुरक्षित
इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए भौरिया ने कहा अक्सर कई मामलों में देखा गया हैै कि मकान मालिक अपने मकान को किराये पर देते समय किरायेदार की कोई जानकारी संबंधित थाना को नहीं देते हैं. कुछ अपराधिक किस्म के व्यक्ति कहीं अपराध करके फर्जी नाम से किसी दुसरे जिले या राज्य में पुलिस से छिपकर रहने लगते हैं. इस प्रकार के अपराधी कानून से बच कर समाज व देश के लिए कोई बड़ा खतरा न बन सकें, इसके लिए मकान मालिक को सर्वप्रथम खुद को सुरक्षा प्रदान करते हुए अपने किरायेदारों की पुलिस वेरिफिकेशन करवानी चाहिए. जिसके द्वारा मकान मालिक भी सुरक्षित रहेंगे और पुलिस को भी बहुत सारे अपराधी किस्म के आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने में मदद मिल जाएगी.
छह माह की सजा का प्रावधान
भौरिया ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बताया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत नौकर एवं किराएदार का वेरिफिकेशन न कराए जाने पर मकान मालिक को छह माहिने की सजा का प्रावधान है. कोई वारदात होने के बाद पुलिस आप तक पहुंचे, इससे अच्छा है कि आप पहले ही नौकरों और किरायेदारों का पुलिस वेरिफिकेशन करावा लें. केवल पुलिस ही नहीं बल्कि कानून के तहत भी यह वेरीफिकेशन करवाना जरूरी है.
आपकी सुरक्षा आपके हाथ में
रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दें कि आपकी सुरक्षा आपके खुद के हाथ में ही है. अगर अपने अपनी सुरक्षा नहीं की और कोई अपराधी घर में ठिकाना बनाकर आपको नुकसान पहुंचा जाता है, तो इसके लिए कानून भी आपको ही सजा देगा. कानूनी प्रावधान होने के बावजूद भी वेरिफिकेशन नहीं कराने वालों के खिलाफ पुलिस मामले दर्ज करेगी तो इसके लिए मकान मालिक को भी इसमें रुचि लेनी चाहिए. इस क़ानून का सख्ती से पालन हो इसके लिए थाना प्रभारियों को आदेश दिये गये हैं. आपको बता दें कि कानूनी प्रावधान होने के बावजूद भी वेरिफिकेशन नहीं कराने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा कानूनी कार्यवाही की जाएगी.