हरियाणा में अब मात्र 10 दिन में बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस, 7 दिन में होंगे गाड़ी की RC, NOC समेत 37 काम

हरियाणा में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाना बेहद आसान हो गया है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस (Non Transport Vehicle) सात दिनों के भीतर बनवाना होगा, जबकि स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस और लाइसेंस नवीनीकरण 10 दिनों के भीतर सुनिश्चित करना होगा।

हरियाणा सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत परिवहन विभाग द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली 37 सेवाओं की निर्धारित समय सीमा अधिसूचित की है। उपमंडल अधिकारी (नागरिक) सह पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकारी लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस (Non Transport Vehicle) 7 दिन में जारी करेंगे।

स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस में नए श्रेणी को जोड़ने के लिए 10 दिन की तय समय सीमा में बनाना होगा। डीलर के माध्यम से गैर परिवहन वाहन का रजिस्ट्रेशन 10 दिन, डुप्लीकेट वाहन RC 7 दिन में जारी करना होगा।

राज्य से बाहर जाने वाले वाहनों के लिए एनओसी, राज्य के भीतर खरीदे पुराने वाहनों के स्वामित्व का हस्तांतरण, हाइपोथेकेशन को जोड़ना /जारी रखना /समाप्त करना, पता परिवर्तन, पंजीकरण प्रमाण पत्र, राज्य से बाहर से खरीदे गैर परिवहन वाहन के स्वामित्व का हस्तांतरण 7 दिन में करना होगा।

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