अब ट्रेन की टिकट कैंसिल करवाना भी हुआ महंगा, यात्रियों को देना पड़ेगा GST, जाने कितना टैक्स चुकाएंगे आप

नई दिल्ली :GST on Cancellation of train tickets : भारत में सफर करने के लिए सबसे आसान साधन है भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे पूरे देश के कोने-कोने तक फैली हुई है।

हर रोज करोड़ो लोग सफर करते हैं। त्योहारी सीजन में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए कई लोग पहले ही टिकट बुक करवा लेते हैं और फिर कई बार ऐसा होता है कि उन्हें अपनी यात्रा स्थगित करनी पड़ती है। ऐसे में उन्हें अपनी टिकट कैंसिल करवानी पड़ती है। अब टिकट कैंसिल करवाने वालों को भी रेलवे ने बड़ा झटका दिया है।

टिकट कैंसिल करवाने पर देना पड़ेगा GST

GST on Cancellation of train tickets : दरअसल, लगातार ट्रेनों के कैंसिल होने से यात्री पहले ही परेशान है और अब रेलवे ने यात्रियों को एक और बड़ा झटका दिया है। अब रेलवे कन्फर्म्ड टिकट को कैंसिल करने पर वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की भी वसूली करेगा। पहले रेलवे टिकट कैंसिल करने पर सिर्फ कैंसिलेशन फीस देनी पड़ती थी, लेकिन अब GST लगने के बाद से टिकट कैंसिल करवाना और भी महंगा हो जाएगा।

वित्त मंत्रालय की टैक्स रिसर्च यूनिट ने जारी किया था सर्कुलर

GST on Cancellation of train tickets : वित्त मंत्रालय की टैक्स रिसर्च यूनिट द्वारा 3 अगस्त को जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार, अब ट्रेन टिकट को कैंसिल करवाने और होटल की बुकिंग को रद्द करने पर GST वसूल किया जाएगा। सर्कुलर में बताया गया है कि ट्रेन टिकट बुक करवाना एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें सेवाप्रदाता, यानी सर्विस प्रोवाइडर एक सेवा प्रदान करने की पेशकश करता है। कैंसिलेशन शुल्क के तौर पर उसी दर पर लगेगा GST

GST on Cancellation of train tickets : जब इस कॉन्ट्रैक्ट को यात्री द्वारा टिकट रद्द करके खत्म किया जाता है, सर्विस प्रोवाइडर को छोटी-सी रकम का मुआवज़ा दिया जाता है, जिसे कैंसिलेशन शुल्क के रूप में वसूला जाता है। वित्त मंत्रालय के सर्कुलर के मुताबिक, चूंकि कैंसिलेशन शुल्क किसी कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने की एवज़ में किया गया भुगतान है, इस पर जीएसटी लगेगा। किसी भी श्रेणी की रेलवे टिकट पर कैंसिलेशन शुल्क के तौर पर उसी दर पर GST लगेगा, जितना उस श्रेणी की टिकट बुक करवाने पर लगता है। उदाहरण के लिए, फर्स्ट क्लास और एयरकंडीशन्ड कोच की टिकट बुक करवाने पर पांच फीसदी जीएसटी लगाया जाता है, तो इस श्रेणी की टिकट रद्द करवाने पर लगने वाले कैंसिलेशन शुल्क पर भी पांच फीसदी ही जीएसटी लगाया जाएगा।

GST on Cancellation of train tickets : भारतीय रेल एसी फर्स्ट क्लास और एसी एक्ज़ीक्यूटिव क्लास की टिकट रद्द करवाने पर 240 रुपये का कैंसिलेशन शुल्क वसूल करती है, यदि टिकट ट्रेन की रवानगी से 48 घंटे पहले रद्द करवाया जाए। इस टिकटों को बुक करवाते वक्त यात्री को पांच फीसदी GST देना पड़ता है। वित्त मंत्रालय के नए सर्कुलर के अनुसार, यात्रियों को अब कैंसिलेशन शुल्क पर भी उसी दर से GST अदा करना होगा, इसलिए कन्फर्म्ड एसी टिकट रद्द करवाने पर यात्री को GST के तौर पर 12 रुपये (240 रुपये का पांच फीसदी) अतिरिक्त अदा करने होंगे।

GST on Cancellation of train tickets : यात्रा शुरू होने से 48 घंटे या अधिक समय पहले एसी 2-टियर की टिकट रद्द करवाने पर कैंसिलेशन शुल्क के तौर पर 200 रुपये तथा एसी 3-टियर की टिकट रद्द करवाने पर कैंसिलेशन शुल्क के तौर पर 180 रुपये वसूल किए जाते हैं। यदि टिकट को सफर शुरू होने में 48 घंटे से कम वक्त रह जाए, लेकिन 12 घंटे से अधिक समय बचा हो, तो कैंसिलेशन शुल्क के तौर पर टिकट की कीमत का 25 फीसदी वसूला जाता है।

 इसी प्रकार ट्रेन प्रस्थान के निर्धारित समय से 12 घंटे से कम, लेकिन 4 घंटे से अधिक वक्त रहते टिकट को रद्द किया जाए, तो टिकट की कीमत का 50 फीसदी कैंसिलेशन शुल्क के तौर पर वसूल किया जाता है।इन स्थितियों में टिकट को रद्द करवाने पर कैंसिलेशन शुल्क पर पांच फीसदी की दर से जीएसटी भी लगाया जाएगा। लेकिन याद रहे, सेकंड क्लास स्लीपर की टिकट रद्द करवाने पर कोई जीएसटी वसूल नहीं किया जाएगा।

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