
बेंगलुरूः Meat Meat Sale Ban in Bangalore अगस्त महीने से बप्पा यानि भगवान गणेश का पर्व शुरू हो जाएगा। 31 अगस्त से 11 दिनों तक पूरे देश में गणेश चतुर्थी का पर्व धूम धाम से मनाया जाएगा।
गणेश चतुर्थी के पर्व को देखते हुए बेंगलुरू महानगर पालिका मांस-मटन की दुकानों और कसाई खानों को बंद रखने का निर्देश दिया है। ये पाबंदी बेंगलुरू महानगर पालिका के सभी क्षेत्रों में 31 अगस्त से लागू हो जाएगी। वहीं, महानगर पालिका के इस फैसले पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आपत्ति जताई है
Meat Meat Sale Ban in Bangalore असदुद्दीन ओवैसी ने बेंगलुरु महानगर पालिका के आदेश पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जो कर्नाटक सरकार ने ऑर्डर पास किया है वो संविधान के अनुच्छेद 14,19 और 21 के खिलाफ है। बीजेपी सरकार कर्नाटक में संविधान के अनुच्छेद 14,19 और 21 के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ फैसला ले रही है।
वहीं, उन्होने यूपी के दौलतपुर गांव में एक संप्रदाय विशेष ने सामूहिक रूप से नमाज पढ़ी जाने के मामले में 26 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने को लेकर कहा कि ये मेरा अधिकार है कि मैं अपने घर पर नमाज पढ़ सकता हूं। अगर मैं अपने घर पर नहीं नमाज पढूंगा तो क्या सड़क पर पढूंगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नमाज कहीं भी पढ़ सकते हैं। आप तो चारो तरफ से हमें दबा रहे हैं।
बता दें कि बीबीएमपी के नोटिस में लिखा है, ’31 अगस्त को गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में वुधवार को शहर के सभी कसाईखानों पर और मीट बेचने पर पाबंदी रहेगी।‘ इस पर पशुपालन विभाग के जॉइंट डायरेक्टर ने यह सूचना जारी की है बृहत बेंगलुरू महानगर पालिका के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में गणेश चतुर्थी के दिन मीट बेचने, मीट की दुकानों के स्टॉल लगाने और कासईखानों पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।