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🛡️ Mandatory Labels on AI Content from February 20: 3 घंटे की डेडलाइन, डीपफेक हटाना होगा तुरंत

Mandatory Labels on AI Content from February 20: 3 घंटे की डेडलाइन, डीपफेक हटाना होगा तुरंत! डिजिटल दुनिया में सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये नए नियम 20 फरवरी 2026 से प्रभावी होंगे, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए AI-जनरेटेड कंटेंट और डीपफेक को लेकर सख्त जवाबदेही तय करते हैं 。

🕒 3 घंटे की सख्त डेडलाइन

Mandatory Labels on AI Content from February 20: 3 घंटे की डेडलाइन, डीपफेक हटाना होगा तुरंत! नए नियमों के तहत, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स (जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और X) को किसी भी आपत्तिजनक डीपफेक या ‘सिंथेटिकली जेनरेटेड’ कंटेंट को रिपोर्ट किए जाने के मात्र 3 घंटे के भीतर हटाना होगा। पहले यह समय सीमा 24 से 36 घंटे की थी, लेकिन डीपफेक के तेजी से फैलने वाले खतरे को देखते हुए इसे काफी कम कर दिया गया है 。

🏷️ AI कंटेंट पर अनिवार्य लेबलिंग

Mandatory Labels on AI Content from February 20: 3 घंटे की डेडलाइन, डीपफेक हटाना होगा तुरंत! अब सोशल मीडिया पर शेयर किए जाने वाले हर उस कंटेंट पर लेबल लगाना अनिवार्य होगा जो AI की मदद से बनाया गया है। सरकार ने इसके लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं:

• विजुअल कंटेंट: फोटो या वीडियो पर एक स्पष्ट और प्रमुख लेबल होना चाहिए जो यह बताए कि यह AI द्वारा निर्मित है।

• ऑडियो कंटेंट: ऑडियो फाइलों की शुरुआत में ही एक डिस्क्लोजर (घोषणा) होनी चाहिए।

• मेटाडेटा: प्लेटफॉर्म्स को कंटेंट में ‘यूनिक मेटाडेटा’ या ‘आइडेंटिफायर’ एम्बेड करना होगा, जिसे कोई भी बदल या हटा नहीं पाएगा 。

📊 नए नियमों की मुख्य विशेषताएं

विशेषताविवरण
प्रभावी तिथि20 फरवरी 2026
हटाने की समय सीमारिपोर्ट के 3 घंटे के भीतर
अनिवार्य लेबलविजुअल और ऑडियो दोनों के लिए
यूजर चेतावनीहर 3 महीने में यूजर्स को नियमों की याद दिलाना अनिवार्य
मेटाडेटा सुरक्षाAI कंटेंट की पहचान के लिए स्थायी मेटाडेटा एम्बेड करना

🚫 डीपफेक के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’

Mandatory Labels on AI Content from February 20: 3 घंटे की डेडलाइन, डीपफेक हटाना होगा तुरंत! सरकार का यह कदम विशेष रूप से डीपफेक के जरिए फैलने वाली गलत सूचनाओं और किसी की छवि खराब करने वाले कंटेंट को रोकने के लिए है। यदि कोई प्लेटफॉर्म इन नियमों का पालन करने में विफल रहता है, तो वह IT एक्ट की धारा 79 के तहत मिलने वाली ‘सेफ हार्बर’ सुरक्षा खो सकता है, जिसका अर्थ है कि उस प्लेटफॉर्म पर मौजूद अवैध कंटेंट के लिए कंपनी को कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है 。

💡 यूजर्स के लिए क्या बदलेगा?

Mandatory Labels on AI Content from February 20: 3 घंटे की डेडलाइन, डीपफेक हटाना होगा तुरंत! अब जब भी आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करेंगे, तो आपको AI द्वारा बनाए गए वीडियो या फोटो पर “AI Generated” जैसा लेबल दिखाई देगा। इससे यूजर्स के लिए असली और नकली कंटेंट के बीच फर्क करना आसान हो जाएगा। साथ ही, कंटेंट क्रिएटर्स को अब AI टूल्स का उपयोग करते समय अधिक सतर्क रहना होगा और नियमों का पालन करना होगा 。

🏁 निष्कर्ष

Mandatory Labels on AI Content from February 20: 3 घंटे की डेडलाइन, डीपफेक हटाना होगा तुरंत! भारत सरकार के ये नए नियम डिजिटल इंडिया को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर हैं। 20 फरवरी से लागू होने वाले ये बदलाव न केवल डीपफेक के खतरे को कम करेंगे, बल्कि इंटरनेट पर सूचनाओं की विश्वसनीयता भी बढ़ाएंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए अब यह अनिवार्य है कि वे अपनी तकनीक को इन नियमों के अनुरूप जल्द से जल्द अपडेट करें।

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