LPG Rules From June 1 : 1 जून 2026 से घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो सकते हैं। सरकार और तेल विपणन कंपनियां (OMCs) अब उन घरों की पहचान कर रही हैं जहां LPG सिलेंडर और पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) दोनों कनेक्शन एक साथ मौजूद हैं। ऐसे में कई उपभोक्ताओं के बीच यह सवाल उठ रहा है कि क्या आने वाले दिनों में उनका LPG सिलेंडर रिफिल होना बंद हो सकता है या गैस कनेक्शन सरेंडर करना पड़ सकता है।
Written by Kajal Panchal • Published on : 31 May 2026
IBN24 News Network : दरअसल, सरकार घरेलू गैस वितरण व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाने और LPG पर निर्भरता कम करने की दिशा में काम कर रही है। इसी के तहत “One Household, One Gas Connection” यानी “एक घर, एक कनेक्शन” नीति पर जोर दिया जा रहा है।
क्या है नया नियम ?
हाल ही में केंद्र सरकार ने Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Amendment Order 2026 में संशोधन किया है। नए प्रावधानों के तहत यदि किसी उपभोक्ता ने PNG कनेक्शन ले लिया है, तो उसके पास LPG कनेक्शन को बंद कराने या भविष्य के लिए ट्रांसफर वाउचर लेने का विकल्प होगा।
रिपोर्ट्स के अनुसार PNG सुविधा वाले क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को पाइप्ड गैस की ओर शिफ्ट करने की प्रक्रिया तेज की जा रही है। तेल कंपनियां ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान भी कर रही हैं जिनके पास एक ही पते पर PNG और LPG दोनों कनेक्शन मौजूद हैं।
क्या बंद हो जाएगा LPG कनेक्शन ?
सरकार की ओर से ऐसा कोई सार्वभौमिक आदेश जारी नहीं किया गया है कि सभी LPG कनेक्शन तुरंत बंद कर दिए जाएंगे। हालांकि जिन क्षेत्रों में PNG सुविधा उपलब्ध है, वहां LPG कनेक्शन को लेकर सख्ती बढ़ाई जा सकती है।
कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि PNG कनेक्शन मिलने के बाद 30 दिनों के भीतर LPG कनेक्शन बंद कराने या संबंधित प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा जा सकता है। यदि नियमों का पालन नहीं किया गया तो भविष्य में रिफिल या सप्लाई से जुड़े प्रतिबंध लागू हो सकते हैं।
सरकार ने दी यह राहत
नए संशोधन में उपभोक्ताओं को एक महत्वपूर्ण सुविधा भी दी गई है।
यदि किसी व्यक्ति ने PNG कनेक्शन लेने के बाद LPG कनेक्शन बंद करा दिया है, तो भविष्य में गैर-PNG क्षेत्र में शिफ्ट होने की स्थिति में वह ट्रांसफर वाउचर के जरिए अपना LPG कनेक्शन दोबारा शुरू करा सकता है।
सरकार का कहना है कि इससे नौकरी, पढ़ाई या अन्य कारणों से शहर बदलने वाले लोगों को राहत मिलेगी और उन्हें हर बार नया गैस कनेक्शन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
LPG रिफिल नियमों में भी सख्ती
ऊर्जा आपूर्ति और गैस वितरण को नियंत्रित करने के लिए रिफिल बुकिंग नियमों पर भी निगरानी बढ़ाई गई है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में LPG रिफिल के बीच न्यूनतम 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन का अंतराल लागू रखा गया है। इसका उद्देश्य जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकना बताया गया है।
इसके अलावा OTP आधारित डिलीवरी सिस्टम और KYC सत्यापन को भी सख्ती से लागू किया जा रहा है। कई जगहों पर गैस सिलेंडर की डिलीवरी के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दिखाना अनिवार्य किया गया है।
क्यों लिया जा रहा है यह फैसला ?
सरकार का मानना है कि देश में PNG नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ है, लेकिन इसके बावजूद कई उपभोक्ता LPG और PNG दोनों सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं।
पश्चिम एशिया में जारी तनाव, ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव और घरेलू LPG उपलब्धता को देखते हुए सरकार गैस वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा घरेलू सिलेंडरों की कालाबाजारी और अनावश्यक स्टॉकिंग को रोकना भी इस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।
किन लोगों पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर ?
- जिन घरों में PNG और LPG दोनों कनेक्शन मौजूद हैं
- महानगरों और PNG सुविधा वाले शहरों के उपभोक्ता
- नए LPG कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले लोग
- PM Ujjwala Yojana लाभार्थी जिनका KYC लंबित है
- बार-बार गैस रिफिल बुक कराने वाले उपभोक्ता
उपभोक्ताओं को क्या करना चाहिए ?
विशेषज्ञों के अनुसार उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने गैस कनेक्शन की स्थिति जरूर जांचनी चाहिए।
यदि आपके घर में PNG सुविधा उपलब्ध है या पहले से PNG कनेक्शन लगा हुआ है, तो संबंधित गैस एजेंसी से नए नियमों की जानकारी लेना बेहतर रहेगा। साथ ही KYC अपडेट, मोबाइल नंबर सत्यापन और गैस कनेक्शन से जुड़े दस्तावेज समय रहते अपडेट करा लेने चाहिए।
फिलहाल 1 जून से लागू होने वाले नियमों को लेकर उपभोक्ताओं के बीच काफी चर्चा है। आने वाले दिनों में तेल कंपनियों और सरकार की ओर से जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के बाद तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है।
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