
पीएफ खाताधारकों के परिजनों को सोशल सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए ईपीएफओ (EPFO) ई-नॉमिनेशन (E-Nomination) का अभियान चला रहा है. हालांकि तमाम प्रयासों के बाद भी कई सारे पीएफ खाताधारकों ने अभी तक नॉमिनी ऐड नहीं किया है. ईपीएफओ चाहता है कि सभी पीएफ खाताधारक अपने अकाउंट में नॉमिनी जोड़ लें. इसके लिए ईपीएफओ ने एक ताजा सोशल मीडिया पोस्ट में खाताधारकों को 08 सरल स्टेप्स भी बताया है, जिन्हें फॉलो कर मिनटों में ई-नॉमिनेशन किया जा सकता है. इसके साथ ही ईपीएफओ ने ये भी बताया है कि पीएफ खाते में नॉमिनी ऐड करने के क्या-क्या फायदे होते हैं.
ई-नॉमिनेशन नहीं करने से ये नुकसान
अगर कोई पीएफ खाताधारक अब भी नॉमिनी ऐड नहीं करता है, तो उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. नॉमिनी ऐड नहीं रहने पर पीएफ अकाउंट (PF Account) से पैसे निकालना मुश्किल हो गया है. ऐसे मामलों में पीएफ खाताधारक सिर्फ मेडिकल जरूरतों और कोविड-19 एडवांस (Covid19 Advance) के लिए ही पैसे निकाल पाएंगे. किसी भी अन्य काम के लिए ऐसे खाताधारक पीएफ अकाउंट से निकासी नहीं कर सकेंगे. ईपीएफओ ने साथ ही यह भी सुविधा दी है कि खाताधारक जितनी बार चाहे, नॉमिनी को बदल सकता है.
ईपीएफओ ने Tweet में बताया है कि अगर कोई पीएफ खाताधारक अपने अकाउंट में नॉमिनी ऐड करता है तो सदस्य की मौत होने पर आसानी से ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट किया जा सकता है. इसके अलावा पात्र नॉमिनीज को 07 लाख रुपये तक का पीएफ, पेंशन और इंश्योरेंस का भुगतान मिल जाता है. ई-नॉमिनेशन का एक और बड़ा फायदा यह है कि क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया पूरी तरह से पेपरलेस और तेज हो जाती है.
ई-नॉमिनेशन के लिए कोई डेडलाइन (E-Nomination Deadline) तय नहीं की गई है. नॉमिनेशन करने से आपके आश्रितों को पीएफ (PF), पेंशन (Pension) और बीमा (EDLI) जैसी सोशल सिक्योरिटीज का लाभ मिलता है. आपको बता दें कि ईपीएफओ ने अब सभी पीएफ खाताधारकों के लिए नॉमिनी (Nominee) जोड़ना अनिवार्य बना दिया है. यह प्रयास पीएफ खाताधारकों के आश्रितों (Dependant) को सुरक्षा प्रदान करने के लिए है. अगर पीएफ खाताधारकों के साथ कोई अनहोनी हो जाती है, तब ऐसी स्थिति में आश्रितों को नॉमिनी बनाकर रखने से उन्हें बीमा (Insurance) और पेंशन (Pension) जैसी सुरक्षाएं मिल जाती हैं. ईपीएफओ ने इसी कारण से नॉमिनी जोड़ना अनिवार्य किया है.
इन 8 स्टेप्स में करें ई-नॉमिनेशन
• सबसे पहले ईपीएफओ (EPFO) की आधिकारिक वेबसाइट खोलें. अब सर्विस टैब में जाएं और ‘फॉर एम्पलाइज‘ ऑप्शन को सेलेक्ट करें. इसके बाद मेंबर यूएएन/ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करें.
• अब आपको यूएएन (UAN) और पासवर्ड (Password) की मदद से लॉग इन (Log In) करना होगा.
• मैनेज सेक्शन (Manage Section में जाएं और लिंक ई-नॉमिनेशन पर क्लिक करें.
• अब नॉमिनी का नाम, फोटो और बाकी जानकारियां सबमिट करें. इसके बाद सेव बटन दबा दें.
• परिवार की जानकारियां सेव करने के लिए ‘हां‘ पर क्लिक करें.
• एक से अधिक नॉमिनी ऐड करने के लिए ऐड न्यू बटन (Add New Button) पर क्लिक करें.
• नॉमिनेशन डिटेल्स पर क्लिक करें और सभी नॉमिनी का शेयर तय करें. इसके बाद ‘सेव ईपीएफ नॉमिनेशन‘ पर क्लिक करें.
• अब ओटीपी जेनरेट करने के लिए ‘ई-साइन‘ पर क्लिक करें. आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसे सबमिट कर दें.