गरीब परिवारों पर ‘दयालु’ सरकार, आयु अनुसार मिलेगा यह बीमा कवर

चंडीगढ़। हरियाणा के गरीब परिवारों का बीमा अब प्रदेश सरकार अपने खर्चे से कराएगी। बीमा प्रीमियम की जितनी भी राशि होगी, उसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। जिन परिवारों की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है, वे सभी इसमें कवर होंगे।

कोई हादसा होने की स्थिति में बीमा लाभ देने के लिए हरियाणा सरकार ने इन गरीब लोगों के विभिन्न आयु वर्ग तय किए हैं। पांच साल से लेकर 60 वर्ष तक की उम्र के लिए अलग-अलग स्लैब बनाए गए हैं। इन स्लैब के मुताबिक ही मुआवजा राशि तय की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को अंत्योदय परिवारों को मृत्यु या स्थाई दिव्यांग होने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दयालुयोजना की शुरुआत की।

गरीब परिवार को होगा फायदा

सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मिलने वाली दो लाख रुपये की राशि को भी इसमें शामिल किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दयालु योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि परिवार पहचान-पत्र में सत्यापित डेटा के आधार पर 1 लाख 80 हजार रुपये तक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

आयु अनुसार यह मिलेगा बीमा कवर

दयालु योजना के तहत विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार लाभ दिया जाएगा। इसमें 5 से 12 वर्ष आयु वर्ग में एक लाख रुपये, 12 से 18 वर्ष आयु वर्ग में दो लाख, 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग में तीन लाख, 25 से 40 वर्ष आयु वर्ग में पांच लाख रुपये तथा 40 से 60 वर्ष आयु वर्ग में दो लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। योजना में पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के तहत मिलने वाली दो लाख रुपये की राशि भी शामिल होगी। पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के लाभार्थियों, जिनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये तक है, उनका प्रीमियम हरियाणा सरकार दे रही है।

न्यास द्वारा तीन योजनाएं शुरू

योजना का क्रियान्वयन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा किया जाएगा। प्रदेश में चल रही मौजूदा बीमा योजनाओं को समेकित करने, दावों की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा लोगों को सीधे लाभ प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की स्थापना की है। न्यास द्वारा तीन योजनाएं शुरू की गई हैं।

जिसमें उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में काम करने वाले ग्रुप-सी व डी कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना

छोटे कारोबारियों के लिए दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना

अंत्योदय परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवच देने के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना शामिल है।

आनलाइन पोर्टल द्वारा होगा आवेदन

दयालु योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को आकस्मिक या प्राकृतिक मृत्यु व स्थायी दिव्यांगता के मामले में आनलाइन पोर्टल के माध्यम से तीन महीने के भीतर आवेदन करना होगा। मृत्यु के मामले में परिवार के मुखिया को और स्थायी दिव्यांगता के मामले में दिव्यांग लाभार्थी को परिवार पहचान पत्र डाटाबेस में पंजीकृत बैंक खाते में सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा।

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