
लॉकडाउन उपायों को बनाए रखने के लिए करनाल जिला में सभी सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इकठ्ठा होना रहेगा वर्जित, उल्लंघन करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई-डीसी निशांत कुमार यादव।
इंडिया ब्रेकिंग / करनाल रिपोर्टर (ब्यूरो) करनाल 11 अप्रैल, कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन उपायों के चलते जिला में किसी भी धार्मिक मण्डली अथवा समूह तथा सभी सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रमों में इकठ्ठा होना वर्जित रहेगा। जिलाधीश करनाल निशांत कुमार यादव ने इस सम्बंध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से जारी ताजा निर्देशों का हवाला देकर कहा है कि चालू मास अप्रैल में आने वाले त्यौहारों के दृष्टिगत लॉकडाउन उपायों को सख्ती से लागू करना सुनिश्चित किया जाएगा।
इसके तहत कोई भी सामाजिक, धार्मिक, इकठ्ठ अथवा जुलूस को इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट व पुलिसकर्मी अपने-अपने क्षेत्रों में कानून व्यवस्था तथा शांति बनाए रखने के लिए सभी जरूरी सावधानी बरतेंगे। इस दौरान सरकार की ओर से सोशल मीडिया के लिए भी हिदायत है कि वह किसी तरह की आपत्तिजनक सामग्री का प्रसार नहीं करेगा। जिलाधीश के अनुसार जो व्यक्ति लॉकडाउन के उपायों का उल्लंघन करेगा, उसके विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 तथा आईपीसी की धारा के तहत दण्ड़ात्मक कार्रवाई की जाएगी।