जरूरी खबर! खाद्य के बंद पैकेटों में अब एक जनवरी से लिखना होगा दो तरह के दाम, जानिए पूरी खबर

रायपुर। अक्टूबर महीने से खाद्य के बंद पैकेटों में दो तरह के दाम लिखने का नियम अब अगले वर्ष एक जनवरी से लागू होगा। बताया जा रहा है कि त्योहार को देखते हुए सरकार ने इसे तीन महीने आगे बढ़ा दिया है।

इसके अनुसार अब 31 दिसंबर तक बाजार में पुराने स्टाक बिक सकेंगे। गौरतलब है कि नापतौल विभाग के नए नियम के अनुसार खाद्य वस्तुओं के बंद पैकेटों में अब उसका अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) और दूसरा ईकाई मूल्य यानि यूनिट प्राइस लिखनी होगी। कंपनियों की एमआरपी तो एक हो सकती है,लेकिन यूनिट प्राइस में अंतर रहता है।

त्योहार को देखते हुए तीन महीने आगे बढ़ी तारीख

अधिकारियों का कहना है कि इस नियम के लागू होने के बाद उपभोक्ता आसानी से अपने नफा नुकसान का अंदाजा लगा सकते है और खरीदारी कर सकते है। इस कारण ही इस नियम को लागू किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय ने लीगल मेट्रोलाजी(पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम 2011 में संशोधन किया है।

मिठाइयों में बताना होगा उपयोग करने की तारीख

त्योहारी मौसम चल रहा है और ऐसे में हर कोई घर के लिए मिष्ठान व नमकीन खरीदकर लाता है। उपभोक्ताओं को यह ध्यान देना होगा कि होटलों में मिठाइयों पर उसके बनने का तारीख के साथ ही यह बताना होगा कि उसका उपयोग कब तक किया जा सकता है। ऐसे नहीं करने पर होटल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। पिछले वर्ष से ही यह नियम लागू हो चुका है। उपभोक्ताओं को इसका विशेष ध्यान रखना होगा।

नापतौल में गड़बड़ी करने वालों की हो रही जांच

इन दिनों नापतौल विभाग द्वारा उन नापतौल में गड़बड़ी या प्रिंट रेट में गड़बड़ी करने वाले संस्थानों की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि पिछले डेढ़ वर्षों में विभाग ने पांच हजार से अधिक संस्थानों की जांच की और इसमें से करीब 300 प्रकरण भी बने,इनसे लगभग 10 लाख की वसूली भी हुई।

Advertisement