हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका ,नहीं हटेगी 144 नूंह की धारा ,

डेस्क : हरियाणा के नूंह जिले में दो माह के लिए सरकार द्वारा धारा 144 लगाई गई थी, जिसे संवैधानिक अधिकारों का हनन बताते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने याचिका यह कहते हुए रद्द कर दी कि अगर धारा 144 धारा हटाने के बाद कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। याचिका दाखिल करते हुए एडवोकेट ने बताया कि हाल के दिनों में प्रदर्शनों के दौर को देखते हुए हरियाणा सरकार ने नूंह में 2 माह के लिए धारा 144 लगाने का निर्णय लिया है।

याची ने कहा कि इस प्रकार का निर्णय लेना और वह भी बिना किसी ठोस आधार के ठीक नहीं है। याची ने कहा कि धारा 144 लगाने के लिए कोई स्थान तक तय नहीं किया गया, बल्कि इसे पूरे जिले पर थोप दिया गया।

हाईकोर्ट इस प्रकार के मामलों में कई बार यह स्पष्ट कर चुका है कि धारा 144 ऐसे ही बिना किसी मजबूत आधार के नहीं लगाई जा सकती .चीफ जस्टिस का कहना था कि धारा 144 से किसी के मानवाधिकार का हनन नहीं होता है।  प्रशासन ने किन्हीं कारणों से ही शहर में धारा 144 लगाई होगी, इसे हटाने के बाद अगर कोई अप्रिय घटना या दंगे होते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। इसलिए सुरक्षा को देखते हुए धारा 144 नहीं हटाई जा सकती।

Advertisement