Haryana VIP Number : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पुराने और पसंदीदा वाहन नंबर रखने वाले हजारों वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि पुराने वाहन नंबरों को नई HR सीरीज में बदलने के लिए किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा सकता, चाहे वह VIP नंबर हो या पसंदीदा (फैंसी) नंबर।
हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन बंसल ने 14 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार के 8 नवंबर 2019 के आदेश को अवैध घोषित कर दिया। इस आदेश के तहत पुराने पसंदीदा नंबरों को नई HR सीरीज में बदलने पर शुल्क लिया जा रहा था।
क्या था पूरा मामला ?
यह विवाद उन वाहन नंबरों से जुड़ा था जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 लागू होने से पहले जारी किए गए थे। इन नंबरों की शुरुआत HR की बजाय पुरानी सीरीज के अक्षरों से होती थी।
कई वाहन मालिक अपने पुराने नंबरों को नई HR सीरीज में बदलवाना चाहते थे। सरकार ने पहले अदालत में यह आश्वासन दिया था कि ऐसे नंबर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के बदले जाएंगे। लेकिन बाद में 8 नवंबर 2019 को जारी आदेश में पसंदीदा और VIP नंबरों के लिए फीस निर्धारित कर दी गई।
इसके बाद कई वाहन मालिकों ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट ने क्या कहा ?
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि वाहन पंजीकरण नंबरों से संबंधित नियम बनाने और उनकी वैधता तय करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है।
अदालत ने माना कि राज्य सरकार इस विषय में स्वतंत्र रूप से नियम नहीं बना सकती। हरियाणा सरकार ने केवल मेमो और सर्कुलर जारी करके शुल्क वसूली की व्यवस्था बनाई थी, जबकि इसके लिए उसके पास कानूनी अधिकार नहीं था।
इसी आधार पर कोर्ट ने 2019 के आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया।
अब कैसे बदले जाएंगे पुराने नंबर ?
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुराने नंबरों को समान मूल्य वाले नए HR नंबरों में बदला जा सकता है और इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।
उदाहरण के तौर पर:
- HRK-4 को HR-0004 में बदला जा सकता है।
- HRO-10 को HR-0010 में बदला जा सकता है।
यानी वाहन मालिक अपना पसंदीदा या पुराना नंबर नई HR सीरीज में बिना अतिरिक्त शुल्क दिए प्राप्त कर सकेंगे।
किन लोगों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा ?
हाईकोर्ट के इस फैसले से हजारों वाहन मालिकों को राहत मिलेगी, जिनमें शामिल हैं:
- संयुक्त पंजाब काल के नंबर धारक
- पुरानी सीरीज वाले वाहन मालिक
- VIP नंबर रखने वाले वाहन मालिक
- फैंसी या पसंदीदा नंबर धारक
- ऐसे वाहन मालिक जो अपने पुराने नंबर को नई HR सीरीज में बदलवाना चाहते हैं
सरकार को कितना बड़ा झटका ?
हाईकोर्ट के फैसले को हरियाणा सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। 8 नवंबर 2019 के आदेश के आधार पर सरकार पुराने पसंदीदा नंबरों को नई सीरीज में बदलने के लिए शुल्क वसूल रही थी।
अब अदालत के आदेश के बाद ऐसे मामलों में अतिरिक्त फीस नहीं ली जा सकेगी। इससे हजारों वाहन मालिकों को आर्थिक राहत मिलेगी।
वाहन मालिकों के लिए क्या मायने रखता है यह फैसला ?
कई लोगों के लिए वाहन नंबर केवल पहचान नहीं बल्कि प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत पसंद का विषय भी होता है। VIP और फैंसी नंबरों के लिए लोग लाखों रुपये तक खर्च करते हैं।
ऐसे में हाईकोर्ट का यह फैसला उन लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो अपने पुराने नंबरों को नई HR सीरीज में बनाए रखना चाहते थे लेकिन अतिरिक्त शुल्क के कारण ऐसा नहीं कर पा रहे थे।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के इस फैसले ने स्पष्ट कर दिया है कि पुराने वाहन नंबरों को नई HR सीरीज में बदलने के लिए हरियाणा सरकार अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूल सकती। इससे हजारों VIP, फैंसी और पुराने नंबर धारकों को सीधा फायदा मिलेगा और वर्षों से चल रहा विवाद भी समाप्त हो जाएगा।
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