Site icon IBN24 News Network

Haryana VIP Number : पुराने VIP नंबर वालों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत ! अब बिना फीस के बदल सकेंगे VIP नंबर

Haryana VIP Number

Haryana VIP Number

Haryana VIP Number : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पुराने और पसंदीदा वाहन नंबर रखने वाले हजारों वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि पुराने वाहन नंबरों को नई HR सीरीज में बदलने के लिए किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा सकता, चाहे वह VIP नंबर हो या पसंदीदा (फैंसी) नंबर।

Haryana VIP Number

हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन बंसल ने 14 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार के 8 नवंबर 2019 के आदेश को अवैध घोषित कर दिया। इस आदेश के तहत पुराने पसंदीदा नंबरों को नई HR सीरीज में बदलने पर शुल्क लिया जा रहा था।

क्या था पूरा मामला ?

यह विवाद उन वाहन नंबरों से जुड़ा था जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 लागू होने से पहले जारी किए गए थे। इन नंबरों की शुरुआत HR की बजाय पुरानी सीरीज के अक्षरों से होती थी।

कई वाहन मालिक अपने पुराने नंबरों को नई HR सीरीज में बदलवाना चाहते थे। सरकार ने पहले अदालत में यह आश्वासन दिया था कि ऐसे नंबर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के बदले जाएंगे। लेकिन बाद में 8 नवंबर 2019 को जारी आदेश में पसंदीदा और VIP नंबरों के लिए फीस निर्धारित कर दी गई।

इसके बाद कई वाहन मालिकों ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

हाईकोर्ट ने क्या कहा ?

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि वाहन पंजीकरण नंबरों से संबंधित नियम बनाने और उनकी वैधता तय करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है।

Haryana VIP Number

अदालत ने माना कि राज्य सरकार इस विषय में स्वतंत्र रूप से नियम नहीं बना सकती। हरियाणा सरकार ने केवल मेमो और सर्कुलर जारी करके शुल्क वसूली की व्यवस्था बनाई थी, जबकि इसके लिए उसके पास कानूनी अधिकार नहीं था।

इसी आधार पर कोर्ट ने 2019 के आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया।

अब कैसे बदले जाएंगे पुराने नंबर ?

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुराने नंबरों को समान मूल्य वाले नए HR नंबरों में बदला जा सकता है और इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।

उदाहरण के तौर पर:

यानी वाहन मालिक अपना पसंदीदा या पुराना नंबर नई HR सीरीज में बिना अतिरिक्त शुल्क दिए प्राप्त कर सकेंगे।

किन लोगों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा ?

हाईकोर्ट के इस फैसले से हजारों वाहन मालिकों को राहत मिलेगी, जिनमें शामिल हैं:

सरकार को कितना बड़ा झटका ?

हाईकोर्ट के फैसले को हरियाणा सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। 8 नवंबर 2019 के आदेश के आधार पर सरकार पुराने पसंदीदा नंबरों को नई सीरीज में बदलने के लिए शुल्क वसूल रही थी।

अब अदालत के आदेश के बाद ऐसे मामलों में अतिरिक्त फीस नहीं ली जा सकेगी। इससे हजारों वाहन मालिकों को आर्थिक राहत मिलेगी।

वाहन मालिकों के लिए क्या मायने रखता है यह फैसला ?

कई लोगों के लिए वाहन नंबर केवल पहचान नहीं बल्कि प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत पसंद का विषय भी होता है। VIP और फैंसी नंबरों के लिए लोग लाखों रुपये तक खर्च करते हैं।

ऐसे में हाईकोर्ट का यह फैसला उन लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो अपने पुराने नंबरों को नई HR सीरीज में बनाए रखना चाहते थे लेकिन अतिरिक्त शुल्क के कारण ऐसा नहीं कर पा रहे थे।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के इस फैसले ने स्पष्ट कर दिया है कि पुराने वाहन नंबरों को नई HR सीरीज में बदलने के लिए हरियाणा सरकार अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूल सकती। इससे हजारों VIP, फैंसी और पुराने नंबर धारकों को सीधा फायदा मिलेगा और वर्षों से चल रहा विवाद भी समाप्त हो जाएगा।

Please also read this article : Gold Price Today: गिरावट के बाद संभला बाजार, जानिए देशभर में कहां पर कितना है सोने का भाव

Tamil Nadu CM Race : बहुमत के बिना सरकार गठन पर अटका TVK का दावा, आपको क्या लगता है शपथ ले पाएंगे विजय ?

PM Modi Changed Profile Photo by OPERATION SINDOOR : सेना को किया सलाम, जानिए गृह मंत्री ने आतंकियों को क्या दी चेतावनी…

Haryana Foreign Tour Ban : सरकारी कर्मचारियों और मंत्रियों के विदेश दौरों पर लगाम, वैश्विक तनाव के बीच हरियाणा सरकार सख्त, जानिए नई गाइडलाइन में क्या हो सकते हैं नियम ?

Suvendu Adhikari First Cabinet Meeting : ‘सबके लिए काम करेंगे’ का दिया संदेश, जानिए पहली कैबिनेट बैठक में कौन से लिए 6 बड़े फैसले

Thalapathy Vijay Government Controversy : तमिलनाडु में कल सरकार बनी, दूसरे ही दिन शुरू हो गई खींचतान ! शपथ समारोह के एक फैसले से बढ़ा विवाद, क्या विजय संभाल पाएंगे सहयोगियों की नाराज़गी ?

Instagram: https://www.instagram.com/ibn24newsnetwork

पल पल की खबर के लिए IBN24 NEWS NETWORK का YOUTUBE चैनल आज ही सब्सक्राइब करें। चैनल लिंक:https://youtube.com/@IBN24NewsNetwork?si=ofbILODmUt20-zC3

शहर और स्थानीय मार्गदर्शिका

Facebook: https://www.facebook.com/ibn24newsnetwor

Exit mobile version