Haryana Passport NOC : हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में कार्यरत गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया अब पहले से अधिक सख्त कर दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने पासपोर्ट के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने संबंधी नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना पूर्ण दस्तावेजों और विस्तृत सत्यापन के कोई भी आवेदन मुख्यालय को नहीं भेजा जाएगा।
Written by Kajal Panchal • Published on : 19 June 2026
IBN24 News Network : विभाग के अनुसार पिछले कुछ समय से ऐसे कई मामले सामने आए थे, जिनमें अधूरे दस्तावेज और अपूर्ण जानकारी के साथ NOC के आवेदन भेजे जा रहे थे। इससे फाइलों के निपटारे में देरी होने के साथ-साथ अनावश्यक पत्राचार भी बढ़ रहा था। इसी समस्या को देखते हुए अब सभी सरकारी कॉलेजों के प्राचार्यों को विस्तृत चेकलिस्ट जारी की गई है।
पासपोर्ट NOC के लिए ये दस्तावेज होंगे अनिवार्य
नए निर्देशों के अनुसार आवेदन करने वाले कर्मचारी को निम्न दस्तावेज जमा करने होंगे—
- नियुक्ति तिथि और वर्तमान पद का विवरण
- दो पासपोर्ट साइज फोटो
- विदेश मंत्रालय के निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र
- पूर्व में जारी NOC का विवरण (यदि लागू हो)
- आधार कार्ड की सत्यापित प्रति
- कार्यालय पहचान पत्र (आईडी कार्ड) की सत्यापित प्रति
विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी दस्तावेजों की जांच के बाद ही आवेदन आगे भेजा जाएगा।
नाम और जन्म तिथि में अंतर मिलने पर आवेदन होगा खारिज
उच्च शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि आधार कार्ड, कार्यालय पहचान पत्र और शपथ पत्र में कर्मचारी का नाम, पिता या पति का नाम, जन्म तिथि और पता पूरी तरह एक समान होना चाहिए। यदि किसी भी दस्तावेज में जानकारी अलग पाई जाती है तो आवेदन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी और उसे वापस किया जा सकता है।
जांच, शिकायत या कोर्ट केस लंबित होने पर नहीं मिलेगी NOC
नए नियमों के तहत कर्मचारी को यह प्रमाणित करना होगा कि उसके खिलाफ कोई विभागीय जांच, शिकायत, सतर्कता (विजिलेंस) मामला या न्यायालय में कोई प्रकरण लंबित नहीं है। इसके लिए संबंधित प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य किया गया है।
इसके अलावा कर्मचारी की सत्यनिष्ठा (Integrity) संबंधी प्रमाण पत्र भी आवेदन का हिस्सा होगा। यदि किसी कर्मचारी ने लंबित मामले की जानकारी छिपाई तो उसे NOC जारी नहीं की जाएगी।
प्राचार्यों को दिए गए सख्त निर्देश
उच्च शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी कॉलेजों के प्राचार्यों को निर्देश दिए हैं कि वे चेकलिस्ट के अनुसार प्रत्येक आवेदन की पूरी जांच करें। केवल पूर्ण और त्रुटिरहित आवेदन ही मुख्यालय भेजे जाएं। अधूरे दस्तावेजों वाले मामलों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
विभाग का मानना है कि नई व्यवस्था लागू होने से पासपोर्ट NOC जारी करने की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तेज और विवादमुक्त बनेगी। साथ ही कर्मचारियों के आवेदनों का समय पर निस्तारण भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।
Please also read this article : Gold Price Today: गिरावट के बाद संभला बाजार, जानिए देशभर में कहां पर कितना है सोने का भाव
Instagram: https://www.instagram.com/ibn24newsnetwork

