
चंडीगढ़ :- हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के द्वारा करीब 7000 पदों के लिए 2020 में विज्ञापन जारी किया गया था. इन पदों पर परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है, लेकिन किन्ही कारणों से पदों पर नवचयनित युवकों को तैनाती नहीं दी गई है. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नवचयनित पुरुष और महिला कॉन्स्टेबल को नियुक्ति देने पर 9 सितंबर तक रोक बढ़ा दी गई है.
कॉन्स्टेबल पदों की नियुक्ति पर लगी 9 सितंबर तक रोक
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के द्वारा कांस्टेबल पदों पर परीक्षा का आयोजन किया गया था. जिसके मूल्यांकन में नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल Method अपनाया गया था. इस मेथड को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने कोर्ट में मामला दर्ज करवा दिया था. 30 August मंगलवार को कोर्ट में बहस के चलते सुनवाई स्थगित कर दी गई, इन पदों पर नियुक्ति देने के लिए 9 सितंबर तक रोक लगा दी गई. कोर्ट ने कहा कि अब सबसे पहले यह देखा जाएगा भर्ती परीक्षा मूल्यांकन में नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल जैसा Method अपनाना सही है या नहीं.
कोर्ट करेगा मामले की जांच
कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि कोर्ट के द्वारा यह जांच करेगा कि उम्मीदवारों को किस Stage पर इस मेथड के बारे में बताया गया, मेथड किस तरह लागू किया गया और जो तरीका अपनाया गया है क्या वह सही था. कोर्ट ने आयोग को आदेश दिए कि अगली सुनवाई तक कुछ उम्मीदवारों के कम अंक या ज्यादा होने का जवाब देने को कहा गया.
मेथड के बारे में संपूर्ण जानकारी देने का दिया आदेश
याची पक्ष की तरफ से वकील जसबीर मोर ने कोर्ट के सामने अपने पक्ष में बात रखते हुए कहा पुरुष कॉन्स्टेबल भर्ती में उम्मीदवारों को बाद में बताया गया कि परीक्षा मूल्यांकन में नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल मेथड अपनाया जाएगा परंतु मेरिट बनाने के लिए अन्य Method को अपनाया गया. इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने आयोग आदेश दिए कि पुलिस कॉन्स्टेबल की भर्ती में अपनाया गया नॉर्मलाईजेशन परसेंटाइल मेथड के बारे में संपूर्ण जानकारी दें.