हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों की बसों में CCTV की होगी जांच, सीट से ज्यादा बच्चे बैठाने पर भी होगी कार्यवाही

अंबाला: स्कूल बस व वैन का फिटनेस करते वक़्त Regional Transport Authority के अधिकारियों ने नियमों का पालन करने के लिए कठोर निर्देश जारी किए हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि स्कूल बस से लेकर वैन में CCTV कैमरे लगे होने चाहिए, लेकिन कुछ स्कूल संचालक इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं. इस शिकायत पर ध्यान देते हुए अब प्रशासन ने जिला अनुसार Formal चेकिग करने का Master Plan तैयार किया है.

सितंबर के पहले हफ्ते से शुरू होगा अभियान

इसके लिए School Time पर टीम गाड़ी को रोककर चेक करेगी तथा देखेगी कि नियमों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं. प्रशासन ने जो कमेटी बनाई है उसमें रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, पुलिस और शिक्षा अधिकारी शामिल है. सितंबर महीने के पहले हफ्ते से यह अभियान जमीनी तौर पर दिखेगा. रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी ने साफ किया है कि स्कूल बस अथवा वैन में पास सीट से अधिक बच्चे नहीं बैठाए जा सकते हैं. यदि किसी बस में सीट से ज्यादा बच्चे हुए तो वाहन पर तुरंत Motor Vehicle Act के अंतर्गत ओवरलोड होने के कारण कार्रवाई होगी व इपाउंड अथवा जुर्माना लगाया जाएगा.

ड्राइवर का ड्रेस में होना Compulsory

स्कूल बस और वैन का ड्राइवर भी ड्रेस में होना चाहिए. इसके साथ ही यह भी अनिवार्य है कि गाड़ी पर Emergency से लेकर Helpline नंबर के साथ ड्राइवर का मोबाइल नंबर लिखा होना चाहिए. इसके अलावा बच्चों के साथ एक सहायक भी होना चाहिए जो गाड़ी से उतरने वाले बच्चों को सड़क पार करवा दें तथा बच्चे के स्वजनों को सौंप दें.

बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई है योजना

रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अंबाला के MVO विजय जोशी का कहना है कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब स्कूल बसों को चेक करने की योजना बनाई गई है. जल्द ही प्रशासन द्वारा गठित कमेटी अभियान की शुरुआत करेगी.

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