
फतेहाबाद- हरियाणा सरकार ने प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुई फसलों की भरपाई करने के लिए Online ई- फसल क्षतिपूर्ति Portal आरंभ किया. किसानो की आर्थिक सहायता के लिए सरकार ने इस Portal को Launch किया है. इस पोर्टल के माध्यम से किसान स्वयं फसलो के नुकसान की जानकारी भर सकते है. जो किसान पहले से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत कवर है, उन किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा
72 घंटे के अंदर करवाना होगा रजिस्ट्रेशन
DC जगदीश शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि जिन किसानों की फसलें बारिश होने की वजह से खराब हुई है, वो किसान 72 घंटों के अंदर ई- फसल क्षतिपूर्ति Portal पर अपनी खराब हुई फसल का ब्योरा दर्ज करवा सकते हैं. फसलों के नुकसान की स्थिति मे मुआवजा प्रदान करने की प्रणाली में पारदर्शिता के लिए यह सरकार का एक ऐतिहासिक कदम है. इसके अलावा उन्होंने बताया कि इस Portal के माध्यम से मुआवजा राशि ‘मेरी फसल- मेरा ब्योरा’ में उपलब्ध कराए गए काश्तकार के सत्यापित खातों में सीधे जमा करवाई जाएगी.
किसी अन्य पोर्टल पर पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं
उन्होंने बताया कि किसानों को ‘मेरी फसल- मेरा ब्योरा’ पोर्टल के अतिरिक्त किसी अन्य पोर्टल पर Registration कराने की आवश्यकता नहीं है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो ‘मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना’ और ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ व सीड विकास कार्यक्रम के तहत पंजीकृत नहीं है.
पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज
Portal पर पंजीकरण करवाने के लिए किसानों के पास परिवार पहचान पत्र (PPP), मोबाइल नंबर, या मेरी फसल मेरा ब्योरा पंजीकरण नंबर में से किसी एक का होना अनिवार्य है. उन्होंने बताया कि तहसीलदार और पटवारी उनके द्वारा पंजीकृत मोबाइल नंबर से Login फार्म को अपने- अपने उपकरण पर लॉगिन करेंगे. इस तरह से वे किसानों द्वारा प्रस्तुत किए गए नुकसान के आवेदन को देख पाएंगे. इसके बाद फसल हानि और खसरा नंबर की फोटो भरेंगे फिर अपनी प्रतिक्रिया देंगे. उन्होंने बताया कि किसान द्वारा दर्ज कराए गए नुकसान का सत्यापन संबंधित इलाके के SDM के द्वारा किया जाएगा.