वायरस से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने की 447 नवचयनित डॉक्टरों की नियुक्ति

हरियाणा सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए तुरंत प्रभाव से नवचयनित 447 डॉक्टरों को मेडिकल ऑफिसर के रूप में नियुक्ति दे दी है। मंगलवार को सरकार ने इन्हें नियुक्ति पत्र जारी कर दिए। कोरोना को लेकर गठित संकट समन्वय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई। सरकार ने चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, स्वास्थ्य, राजस्व, शहरी स्थानीय निकाय और गृह विभाग के लिए 100-100 करोड़ रुपये का रिवॉलविंग फंड बनाने का निर्णय लिया है।

डॉक्टरों के खाली पदों को एक ही बार में भरने के लिए नियुक्ति पत्र में चरित्र सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा की शर्तों में छूट मिलेगी। राज्य मे 4 स्थानों पर कोरोना के टेस्ट की सुविधा जल्द ही निजी लैब में भी शुरू की जाएगी और इनकी क्षमता का 50 प्रतिशत उपयोग सरकार के लिए आरक्षित होगा। इन लैब में स्वास्थ्य विभाग के रेफर किए गए टेस्ट की लागत को सरकार वहन करेगी। निजी परीक्षण प्रयोगशालाओं को सभी परीक्षण रिपोर्ट के बारे में स्वास्थ्य विभाग को सूचित करना अनिवार्य होगा।

मौजूदा सरकारी परीक्षण सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा और नई परीक्षण सुविधाओं को बनाने के प्रयासों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। बैठक में बताया गया कि आपूर्तिकर्ताओं के साथ समन्वय स्थापित कर एन -95 मास्क की आपूर्ति में तेजी लाई जाएगी, ताकि आपातकालीन कार्य में लगे कर्मचारियों, स्वास्थ्य सेवाओं में ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों व कर्मचारियों को तुरंत यह समान प्रदान किया जा सके।

डिलीवरी जैसे मामलों को देनी होगी प्राथमिकताइसी प्रकार आवश्यक दवाएं विशेष रूप से हाइड्रोक्लोरोक्वीन और कोलोरोक्वीन की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित की जाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो कई गुना बढ़ाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त डीसी जरूरत अनुसार निजी एम्बुलेंस ले सकते हैं। डिलीवरी मामलों सहित अन्य महत्वपूर्ण मामलों को मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार प्राथमिकता देनी होगी।

समर्पित कोविड अस्पतालों की योजना बनाने और उन्हें अधिसूचित करने के बारे में जल्दी निर्णय लिया जाएगा, शुरुआत में चार अस्पतालों को नामित किया जाएगा और बाद में आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा, सभी उपायुक्त आवश्यकता अनुसार कर्मियों, वाहनों इत्यादि की आवाजाही के लिए स्थानीय स्तर पर पास जारी करने के लिए सक्षम होंगे।

चंडीगढ़ व पंचकूला कार्यालयों के संबंध में चंडीगढ़, यूटी प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए गृह विभाग, हरियाणा नोडल विभाग होगा, ताकि आवश्यक सेवाओं में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों को पास जारी करने और आवागमन करने में सुविधा हो सके। डीसी आवश्यक कर्मियों और वस्तुओं के परिवहन के लिए कम से कम 5 बसों और ट्रकों को अपने अधिकार में रखेंगे।

निजी मंडियां प्रतिबंधित होंगीहरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए बिना अनुमति के चलने वाली निजी मंडियों को प्रतिबंधित किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि निजी खुदरा विक्रेता आवश्यक वस्तुओं जैसे सब्जी, फल आदि का अत्यधिक मूल्य नहीं वसूलें।

आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित न करने के निर्देशगृह विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि लॉकडाउन में आवश्यक वस्तुओं जैसे आपूर्ति श्रृंखला वस्तुओं की आवाजाही और हैफेड, वीटा, बैंकिंग कर्मियों, स्वच्छता, पीडीएस, स्वास्थ्य और पैरा मेडिपकल स्टाफ, बीपीओ आदि सेवाओं की आवाजाही बिना रोकटोक चलने दी जाएं। पड़ोसी राज्यों जैसे हिमाचल, पंजाब आदि के लिए आवश्यक वस्तुओं व कर्मियों का आवागमन भी बाधित नहीं होना चाहिए।

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