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Haryana FIR Copy : हरियाणा वालों के लिए राहत की खबर, अब तुरंत मिलेगी FIR की कॉपी और NOC, अब देरी नहीं चलेगी! FIR, लाइसेंस और वेरिफिकेशन के लिए तय हुई समय सीमा, जानिए अब कितने दिनों में होगा हथियार लाइसेंस नवीनीकरण ?

Haryana FIR Copy

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Haryana FIR Copy : हरियाणा सरकार ने नागरिकों को सरकारी सेवाएं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने गृह विभाग की 33 सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार (RTS) अधिनियम-2014 के दायरे में शामिल कर दिया है। इस फैसले के बाद अब एफआईआर की कॉपी, हथियार लाइसेंस नवीनीकरण, पुलिस वेरिफिकेशन, चरित्र प्रमाण-पत्र और विभिन्न प्रकार की एनओसी जैसी सेवाएं तय समय सीमा में उपलब्ध कराई जाएंगी।

Haryana FIR Copy

Written by Kajal Panchal • Published on : 18 June 2026

IBN24 News Network : मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यदि किसी नागरिक को निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवा नहीं मिलती है तो वह संबंधित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकेगा।

FIR और DDR की कॉपी अब तुरंत मिलेगी

नई व्यवस्था के तहत एफआईआर और डेली डायरी रिपोर्ट (DDR) की प्रतियां तुरंत या ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे लोगों को पुलिस थानों के चक्कर लगाने की आवश्यकता कम होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।

हथियार लाइसेंस नवीनीकरण 15 दिन में

हथियार लाइसेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया को भी समयबद्ध किया गया है। अब लाइसेंस नवीनीकरण के लिए अधिकतम 15 दिन का समय निर्धारित किया गया है।

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इसके अलावा लाउडस्पीकर, धरना-प्रदर्शन और जुलूस की अनुमति जैसी सेवाओं के लिए 7 दिन की समय सीमा तय की गई है।

21 दिन में पूरा होगा पुलिस वेरिफिकेशन

किरायेदार सत्यापन, घरेलू सहायक सत्यापन और चरित्र प्रमाण-पत्र से संबंधित प्रक्रियाओं को 21 दिन के भीतर पूरा करना होगा। वहीं मेले, खेल प्रतियोगिताओं और प्रदर्शनी जैसे आयोजनों के लिए आवश्यक एनओसी (NOC) 5 दिनों के भीतर जारी की जाएगी।

देरी होने पर कर सकेंगे अपील

सरकार ने प्रत्येक सेवा के लिए नामित अधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किए हैं। यदि निर्धारित समय में सेवा नहीं मिलती है तो नागरिक सीधे अपील कर सकेंगे।

सरकार का कहना है कि इस पहल से सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी, लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।

नागरिकों को मिलेगा सीधा लाभ

नई व्यवस्था लागू होने के बाद आम नागरिकों को पुलिस और गृह विभाग से जुड़ी सेवाओं के लिए लंबे इंतजार का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही तय समय सीमा में सेवाएं उपलब्ध नहीं होने पर शिकायत और अपील का अधिकार भी मिलेगा।

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राज्य सरकार का मानना है कि यह कदम सुशासन और डिजिटल सेवा वितरण को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।

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