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Haryana Bus Stand Rules : हरियाणा बस अड्डों पर अब नहीं चलेगा अवैध कब्जा, विज की सख्त गाइडलाइन लागू, जानिए क्या होंगे बस अड्डों पर लागू होने वाले सख्त नियम ?

Haryana Bus Stand Rules

Haryana Bus Stand Rules

Haryana Bus Stand Rules : हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी बस अड्डों पर यात्रियों की सुविधा, स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। परिवहन मंत्री Anil Vij के निर्देशों के बाद अब बस अड्डों पर अवैध कब्जों, रेहड़ी-फड़ी, अतिरिक्त काउंटर और अनधिकृत गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Haryana Bus Stand Rules

Written by Kajal Panchal • Published on : 25 May 2026

IBN24 News Network : सरकार का मानना है कि बस अड्डे आम जनता की सुविधा के लिए बनाए गए हैं और यहां यात्रियों की आवाजाही में किसी भी प्रकार की बाधा स्वीकार नहीं की जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग के महानिदेशक ने हरियाणा रोडवेज के सभी महाप्रबंधकों (GM) को नई गाइडलाइन जारी कर दी हैं।

GM की होगी जिम्मेदारी

नई व्यवस्था के तहत बस अड्डों पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण या अव्यवस्था के लिए संबंधित महाप्रबंधकों को जिम्मेदार माना जाएगा। विभाग ने अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने और हर स्थिति की निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।

यदि किसी बस अड्डे पर अवैध कब्जा, अतिरिक्त काउंटर या बिना अनुमति गतिविधियां पाई जाती हैं तो संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा।

बस अड्डों पर लागू होंगे ये सख्त नियम

नई गाइडलाइन के अनुसार अब कोई भी दुकानदार, वेंडर या अन्य व्यक्ति बस अड्डों के प्लेटफॉर्म, सड़क, फुटपाथ, प्रतीक्षालय या सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा नहीं कर सकेगा।

दुकानों से जुड़ा सामान जैसे फ्रिज, रैक, क्रेट, टेबल, बेंच और बोर्ड केवल निर्धारित दुकान क्षेत्र के अंदर ही रखने होंगे। दुकान की सीमा से बाहर सामान रखने पर कार्रवाई की जा सकती है।

इसके अलावा अस्थायी स्टॉल, रेहड़ी-फड़ी और दुकान के बाहर लगाए जाने वाले अतिरिक्त काउंटर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। सरकार का कहना है कि इससे यात्रियों की आवाजाही आसान होगी और बस अड्डों पर भीड़भाड़ कम होगी।

दुकानदारों को रखना होगा विशेष ध्यान

Haryana Bus Stand Rules

परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा है कि दुकानदारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी गतिविधियों से यात्रियों, बसों, आपातकालीन वाहनों या सफाई व्यवस्था में किसी प्रकार की रुकावट न आए।

विभाग ने साफ किया है कि बस अड्डों के अंदर व्यवस्था बनाए रखना अब सभी दुकानदारों और वेंडरों की जिम्मेदारी भी होगी।

अवैध बिजली कनेक्शन पर भी कार्रवाई

सरकार ने अवैध बिजली कनेक्शन और बिना अनुमति अतिरिक्त विद्युत उपकरण लगाने वालों के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमित रूप से निरीक्षण करें और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी मिलने पर तुरंत रिपोर्ट भेजें।

नियम तोड़ने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

परिवहन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर जुर्माना लगाया जाएगा, दुकान आवंटन रद्द किया जा सकता है, दुकान सील की जा सकती है और सामान भी जब्त किया जा सकता है।

अनिल विज ने कहा कि हरियाणा सरकार बस अड्डों को स्वच्छ, व्यवस्थित, सुरक्षित और आधुनिक बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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