मुख्य मंत्री विवाह शगुन योजना के अन्तर्गत सामुहिक विवाह करने वाले युगल को 51 हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी

इंडिया ब्रेकिंग/करनाल रिपोर्टर(ब्यूरो) करनाल 20 मार्च, हरियाणा सरकार की मुख्य मंत्री विवाह शगुन योजना के अन्तर्गत, सामुहिक विवाह करने वाले युगल को 51 हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। इस संदर्भ में बीती 13 दिसम्बर 2019 को सरकार के अनुसूचित जातियां एवं पिछडे वर्ग कल्याण विभाग की ओर से पत्र जारी हुआ था। अब उसी पत्र की निरन्तरता में सरकार की ओर से कुछ और शर्तें भी जोड़ी गई हैं।

उपायुक्त करनाल निशांत कुमार यादव ने सरकार के पत्र के हवाले से बताया कि नई शर्तों में जो बिन्दु शामिल किए गए है, उनमें कहा गया है कि युगल में दोनों यानि दुल्हा-दुल्हन यदि हरियाणा निवासी हों, तो सहायता योजना में आवेदक लड़की के माता-पिता या संरक्षक होगा। युगल जोड़े में यदि लड़की अनाथ हो, तो लड़की स्वंय आवेदक होगी। सामुहिक विवाह समारोह में ज्यादातर शादियां माता-पिता की सहमति से होती हैं, यदि युगल अपने माता-पिता की सहमति के बिना शादी करता है, तो युगल में से लड़की स्वंय आवेदक होगी।

उन्होंने बताया कि दूसरी शर्त में कहा गया है कि यदि युगल में से कोई एक हरियाणा निवासी हो, तो हरियाणा निवासी ही आवेदक होगा। उन्होंने इस योजना के तहत सहायता राशि का लाभ लेने वाले आवेदकों से कहा है कि वे आवेदन करने से पहले इन शर्तो पर गौर कर लें, ताकि उन्हें समय पर और बिना किसी व्यवधान के लाभ प्राप्त हो सके ।

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