
हरियाणा में सभी सरकारी निजी और मेडिकल कॉलेजों में 25 प्रतिशत बेड कोरोना ग्रस्त मरीजों के लिए आरक्षित रहेंगे। इसके अलावा इस बीमारी से लड़ने के लिए विभिन्न उपकरणों आदि की खरीद भी जारी है। 722 वेंटिलेटर इसके लिए आरक्षित रखे गए हैं जबकि तीन सौ की खरीद प्रक्रिया चल रही है।
इस संक्रमण के मद्देनज़र हरियाणा सरकार द्वारा कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए किए सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी मेडिकल कॉलेजों को कम से कम 25 प्रतिशत बेड आरक्षित करने और कोविड-19 अस्पताल बनाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा, सरकारी या निजी अस्पतालों में कोविड-19 पॉजिटिव मरीज के इलाज पर होने वाले खर्च को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने संकट समन्वय समिति की बैठक के दौरान बताया कि एन -95 मास्क और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट का पर्याप्त भंडार है। जबकि ऐसे 15 हजार मास्क की डिलीवरी प्राप्त हो चुकी है। 20 हजार एन-95 मास्क के लिए ऑर्डर दिया गया है।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा 22 लाख तीन प्लाई के फेस मास्क का आर्डर भी दिया गया है। इसके अलावा, 800 बॉडी सूट की आपूर्ति प्राप्त हो चुकी है। 200 से 300 बॉडी सूट की व्यवस्था संबंधित सिविल सर्जन द्वारा अपने स्तर पर की गई है। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा 722 वेंटिलेटर को कोविड-19 के लिए आरक्षित रखे गए है लगभग 300 नए वेंटिलेटर के लिए ऑर्डर दिया जा चुका है।
नवरात्रों में नहीं बिकेगा कुट्टू के आटे का पुराना स्टॉक – सभी फील्ड अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि नवरात्रों के दौरान किसी भी दुकान पर ‘कुट्टू आटा’ का पुराना स्टॉक नहीं बेचा जाए। इसके अलावा उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया गया है कि किसी भी गरीब, मजदूर या झुग्गियों में रहने वाले लोग भोजन से वंचित न रहें और इसके लिए, उन्हें पर्याप्त संख्या में भोजन के पैकेट वितरित किए जाएं।
फील्ड अफसर सुनिश्चित करें, जरूरी दुकानें खुली रहें – इसके अलावा ऑफिसर यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आवश्यक वस्तुओं जैसे कि केमिस्ट, किराना की दुकान, वीटा बूथ की दुकान खुली रहे। साथ ही होम डिलीवरी की भी आवश्यक व्यवस्था की जानी चाहिए। बैठक में बताया गया कि बिजाई का सीजन जल्द ही शुरू होने वाला है इसलिए अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि अंतरराज्यीय राज्य के भीतर हार्वेस्टर और ट्रैक्टरों की परेशानी मुक्त आवाजाही सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिए गए है कि स्वयंसेवकों को उन बुजुर्गों के पास भेजा जाए जिन्हें विशेष देखभाल और ध्यान देने की आवश्यकता है।
अनावश्यक चालान न काटे पुलिस – मुख्य सचिव ने सभी रेंज आईजी को निर्देश जारी किए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाणिज्यिक वाहनों को अनावश्यक रूप से चालान या बाधित नहीं किया जाना चाहिए।