
उपायुक्त एवं नगर निगम आयुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि समूचा देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है और आगामी 14 अप्रैल तक 21 दिनो का लॉकडाउन घोषित किया हुआ है। इस दौरान हरियाणा सरकार केन्द्र की ओर से जारी निर्देशों का पालन कर रही है।
इंडिया ब्रेकिंग / करनाल रिपोर्टर (ब्यूरो) लॉकडाउन के चलते आर्थिक गतिविधियों में भी ठहराव आ गया है, जिससे सामान्य जन व प्रदेश आर्थिक कठिनाई में हैं। प्रदेश के सभी विभाग, कॉर्पोरेशन, सरकारी कम्पनियां, सहकारी संस्थाएं, बोर्ड तथा प्राधिकरण जो विभिन्न तरह के ड्यूज़ जैसे स्टैच्यूरी पेमेंट (कानून से स्थिर की हुई राशि) तथा अलग-अलग सेवाओं के तहत लिए जाने वाले सर्विस चार्ज, ऋण वसूली व ब्याज की रकम इकठ्ठा करते हैं।
कोविड-19 से उत्पन्न अभूतपूर्व हालात तथा सामान्यजन द्वारा आर्थिक मुश्किलों के सामने को देखते हुए, प्रदेश के वित्त विभाग ने निर्णय लिया है कि सभी पेमेंट अथवा अदायगी जो 15 मार्च को या उसके बाद ली जानी थी, उन्हें आगामी 30 अप्रैल 2020 तक स्थगित कर दिया है। इस अवधि में किसी भी तरह का जुर्माना, सरचार्ज और दंडात्मक ब्याज नहीं लगाया जाए। सरकार की तरफ देय राशि की रिकवरी के लिए बल प्रयोग भी न किया जाए।