
नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका की सीमा से बाहर पड़ने वाली अवैध कॉलोनियों को नियमित करवाने के लिए सरकार ने पॉलिसी बनाई है। कॉलोनियों को नियमित कराने के लिए नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा व शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा द्वारा अवैध कॉलोनियों के निवासियों के लिए जारी पॉलिसी के तहत आवेदन किया जा सकता है। जिला नगर योजनाकार करनाल आरएस भाठ ने बताया कि इस बाबत स्वयं उनके द्वारा मौके पर पहुंचकर व विभिन्न प्रयासों के तहत इन कालोनियों के निवासियों से अपील की गई है कि वे नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका की सीमा के अंदर व बाहर पड़ने वाली अवैध कॉलोनियों को नियमित करवा सकते हैं।
इसके लिए कॉलोनी में रह रहे लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधि, कॉलोनी को काटने वाले डीलर या डेवलपर आदि अपने अवैध कॉलाेनी को नियमित करवाने हेतु आवेदन कर सकते हैं। परंतु यह देखने में आ रहा है कि अवैध कॉलोनियों के निवासी व कॉलोनी को काटने वाले डीलर या डेवलपर आदि उपरोक्त पॉलिसी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं तथा आवेदन करने में आनाकानी कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि यदि कोई कॉलोनी निवासी उपरोक्त छूट का फायदा तय समय में नहीं उठाते हैं तो उन काॅलोनियों के विरुद्ध भविष्य में नियम अनुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें विद्युत, पानी, सीवर कनेक्शन काटना इत्यादि शामिल होगा। सभी चूककर्ताओं के विरुद्ध संबंधित अधिकारी द्वारा अभियोग अंकित कराया जाएगा। अत: उपरोक्त कालोनियों को नियमित करवाने हेतु तुरंत व तय समय सीमा में आवेदन करें।