खुशखबरी! अब पेंशनर्स किसी भी टाइम जमा कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट, जानें कैसे

नई दिल्ली. अगर आप भी पेंशनर्स हैं तो ये खबर आपके बेहद काम की है. कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही पेंशनभोगियों को लेकर एक द्वीट किया है. इस ट्वीट में कहा गया है कि पेंशनभोक्ता अब किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं. जो जमा करने की तारीख से 1 वर्ष के लिए वैध होगा.

इससे पहले हर साल के नवंबर महीने में पेंशनभोगियों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होता था. बिना रुकावट पेंशन पाने के लिए पेंशनधारकों को हर साल लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है. इसी से पता चलता है कि पेंशन पाने वाला जीवित है या नहीं.

एक साल होगी वैधता

ईपीएफओ ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. ट्वीट में कहा गया है कि EPS-95 के पेंशनधारी अब किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं. यह जमा करने की तारीख से 1 साल के लिए वैध होगा. यानी अब नवंबर महीने में ही लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के झंझट से करोड़ों पेंशनधारियों को मुक्ति मिल जाएगी.

यहां जमा करा सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र

अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर पेंशनधारी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. इसके अलावा बैंक और पोस्ट ऑफिस में भी इसे जमा कराया जा सकता है.

घर बैठे भी कर सकते हैं जमा

घर बैठे भी आप जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं. इसके लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस भी जाने की जरूरत नहीं है. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के मुताबिक, 12 सरकारी बैंकों के डोरस्टेप बैंकिंग अलायंस या डाक विभाग की डोरस्टेप सेवा का उपयोग करके पेंशनधारी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं.

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