
नई दिल्ली. बजट 2023 में इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव की घोषणा के बाद अब मोदी सरकार ने करदाताओं को एक और बड़ी राहत दी है. पहले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव करते हुए 7 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स से बाहर रखा. अब फाइनेंस बिल 2023 के तहत 7 लाख रुपये से अधिक की आय पर भी टैक्स छूट दी गई है. इसके लिए वित्त विधेयक (Finance Bill) में संशोधन किया गया है. इसके तहत 7 लाख रुपये की टैक्स फ्री इनकमट से कुछ अधिक आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों को केवल अतिरिक्त इनकम पर ही टैक्स का भुगतान करना होगा.
संसद से फाइनेंस बिल 2023 को मंजूरी मिल गई है और यह 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगा. इसमें, संशोधन के जरिए नई टैक्स रिजीम के तहत टैक्सपेयर्स को थोड़ी राहत दी गयी है.
वित्त मंत्रालय ने समझाया नियम
वित्त मंत्रालय ने फाइनेंस बिल 2023 के प्रावधान को स्पष्ट करते हुए बताया है कि न्यू टैक्स रिजीम के तहत अगर किसी करदाता की सालाना आय 7 लाख रुपये है, तो उस पर कर की कोई देनदारी नहीं बनती है. लेकिन अगर इनकम 7,00,100 रुपये हो जाती है तो उस पर 25,010 रुपये की टैक्स देनदारी बन जाती है. यानी केवल 100 रुपये की अतिरिक्त आय की वजह से करदाताओं को 25,010 रुपये का कर देना पड़ता है. करदाताओं की इस परेशानी को देखते हुए फाइनेंस बिल 2023 में संशोधन के जरिये मामूली राहत देने का प्रस्ताव किया गया है.
करदाताओं को मिलेगा स्मॉल मार्जिन का फायदा
सरकार की ओर से करदाताओं को दी गई इस राहत को हम एक उदाहरण के जरिए समझते हैं. मान लिजिए आपकी आय 7,00,100 रुपये मतलब 7 लाख 100 रुपये है यानी आपकी कमाई टैक्सफ्री इनकम से 100 रुपये ज्यादा है. अब सिर्फ 100 रुपये ज्यादा होने की वजह से आपको 25,010 रुपये टैक्स चुकाना पड़ता है. सरकार ने ऐसे करदाताओं को राहत दी है. नए प्रस्ताव के तहत अगर आपकी इनकम 7,00,100 रुपये है तो उन्हें 25,010 रुपये टैक्स नहीं देना होगा. बल्कि उन्हें सिर्फ 100 रुपये पर टैक्स चुकाना होगा. कर विशेषज्ञों ने गणना के हिसाब से बताया है कि व्यक्तिगत करदाता जिनकी आय 7,27,777 रुपये तक होगी उन्हें इसका प्रावधान का लाभ मिल सकता है.
बजट में 7 लाख तक इनकम हुई थी टैक्स फ्री
बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ऐलान किया था कि अब 7 लाख रुपये तक की कमाई वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा. पहले टैक्स छूट के विकल्पों को अपनाने के बाद 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था. लेकिन नए टैक्स रिजीम 2 लाख रुपये का अतिरक्त फायदा मिलेगा.